logo-image

Future-Amazon-Reliance: फ्यूचर रिटेल को कोर्ट से नहीं मिली राहत, रिलायंस-फ्यूचर डील में हो सकती है देरी

Future-Amazon-Reliance: याचिका में दावा किया गया था कि अमेजन 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस- फ्यूचर सौदे (Reliance Future Retail Deal) पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख

Updated on: 21 Dec 2020, 01:16 PM

नई दिल्ली :

Future-Amazon-Reliance: दिल्ली उच्च न्यायालय (Delhi High Court) ने सोमवार को किशोर बियानी (Kishore Biyani) की अगुवाई वाले फ्यूचर रिटेल लिमिटेड (Future Retail) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें अमेजन (Amazon) को सिंगापुर की अदालत के फैसले के बारे में सेबी, सीसीआई को लिखने से मना करने की अपील की गई थी. न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने एफआरएल की दलील को खारिज कर दिया.

यह भी पढ़ें: अमेरिकी प्रोत्साहन पैकेज से चमकी पीली धातु, 1 फीसदी चढ़ा MCX पर सोना

याचिका में दावा किया गया था कि अमेजन 24,713 करोड़ रुपये के रिलायंस- फ्यूचर सौदे (Reliance Future Retail Deal) पर आपातकालीन न्यायाधिकरण के फैसले के बारे में अधिकारियों को लिख रही है. सिंगापुर अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकरण केंद्र (एसआईएसी) ने 25 अक्टूबर के अपने आदेश में अमेजन के पक्ष में फैसला देते हुए फ्यूचर रिटेल लिमिटेड पर कंपनी की परिसंपत्तियों के किसी भी तरह के हस्तांतरण, परिसमापन या किसी करार के तहत दूसरे पक्ष से कोष हासिल करने के लिए प्रतिभूतियां जारी करने पर रोक लगायी है.

यह भी पढ़ें: मोदी सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन में हिस्सा बिक्री के लिए जल्द उठा सकती है बड़ा कदम

मामला पिछले साल अगस्त में फ्यूचर समूह की कंपनी फ्यूचर कूपन्स लिमिटेड में 49 प्रतिशत हिस्सेदारी का अमेजन द्वारा अधिग्रहण किए जाने और इसी के साथ समूह की प्रमुख कंपनी फ्यूचर रिटेल में पहले हिस्सेदारी खरीदने के अधिकार से जुड़ा है. फ्यूचर रिटेल में फ्यूचर कूपन्स की भी हिस्सेदारी है. इस संबंध में विवाद तब उत्पन्न हुआ जब फ्यूचर समूह ने करीब 24,000 करोड़ रुपये में अपने खुदरा, भंडारण और लॉजिस्टिक कारोबार को रिलायंस इंडस्ट्रीज को बेचने का समझौता किया.