100 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले कारोबारियों के लिए ई बिल होगा अनिवार्य, जानिए कब से लागू होगा नया नियम
माल एवं सेवाकर (GST) कानून के तहत 500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक कारोबार करने वाले उद्यमियों के लिये बी2बी लेनदेन के लिये ई- बिल प्राप्त करना एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य है.
नई दिल्ली:
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने 100 करोड़ रुपये से अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमियों के लिये एक जनवरी 2021 से बिजनेस-से- बिजनेस (बी2बी) सौदों पर इलेक्ट्रानिक बिल की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है. माल एवं सेवाकर (GST) कानून के तहत 500 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक कारोबार करने वाले उद्यमियों के लिये बी2बी लेनदेन के लिये ई- बिल प्राप्त करना एक अक्टूबर 2020 से अनिवार्य है.
यह भी पढ़ें: बैंक कर्मचारियों को बंपर दिवाली गिफ्ट, सैलरी में होगी 15 फीसदी की बढ़ोतरी
केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी) ने एक अधिसूचना में कहा है कि ई- बिल की व्यवस्था को एक जनवरी 2021 से 100 करोड़ रुपये अथवा इससे अधिक का कारोबार करने वाले उद्यमियों के बी2बी लेनदेन में भी लागू कर दिया जायेगा.
यह भी पढ़ें: वैक्सीन 90 फीसदी कारगर बताने वाले दिन ही Pfizer के CEO ने बेचे शेयर
कर चोरी पर अंकुश लगाने और कर संग्रह बढ़ाने में मिलेगी मदद
ई- बिल व्यवस्था के तहत जीएसटी करदाता को अपने आतंरिक सिस्टम (ईआरपी, लेखा अथवा बिलिंग साफ्टवेयर) पर बीजक निकालना होता है और उसके बाद उसे बीजक पंजीकरण पोर्टल (आईआरपी) को आनलाइन भेजना होता है. आईआपी उस बीजक में दी गई जानकारी की वैधता की पुष्टि करेगा और उसके बाद डिजिटल हस्ताक्षर वाले इस बिल को विशिष्ट बीजक संदर्भ नबर (आईआरएन) और क्यूआर कोड के साथ करदाता को लौटा दिया जायेगा. डेलायट इंडिया के वरिष्ठ सलाहकार प्रकाश कुमार ने कहा कि इस व्यवसथा के अमल में आने से कर चोरी पर अंकुश लगाने और कर संग्रह बढ़ाने में मदद मिलेगी.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Rang Panchami 2024: आज या कल कब है रंग पंचमी, पूजा का शुभ मुहूर्त और इसका महत्व जानिए
-
Good Friday 2024: क्यों मनाया जाता है गुड फ्राइडे, जानें ये 5 बड़ी बातें
-
Surya Grahan 2024: सूर्य ग्रहण 2024 किन राशि वालों के लिए होगा लकी
-
Bhavishya Puran Predictions: भविष्य पुराण के अनुसार साल 2024 की बड़ी भविष्यवाणियां