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जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं

लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर नरेश गोयल की अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है. दिल्ली HC ने नरेश गोयल को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया है.

Updated on: 09 Jul 2019, 12:06 PM

नई दिल्ली:

जेट एयरवेज (Jet Airways) के संस्थापक नरेश गोयल को दिल्ली हाईकोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिली है. लुक आउट सर्कुलर के खिलाफ दायर नरेश गोयल की अर्जी पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया गया है. गोयल का कहना है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है और उन्हें सर्कुलर जारी करने के लिए आवश्यक किसी मामले में आरोपी के तौर पर नामजद भी नहीं किया गया है. दिल्ली HC ने नरेश गोयल को विदेश यात्रा की अनुमति देने से इंकार कर दिया है.

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नरेश गोयल की मुश्किलें बढ़ी
गौरतलब है कि लुकआउट सर्कुलर के खिलाफ जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनवाई की. दरअसल पिछली सुनवाई में नरेश गोयल की याचिका पर जस्टिस विभू बाखरू ने सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था. याचिका के अनुसार गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (SFIO) के आग्रह पर नरेश गोयल के खिलाफ सर्कुलर जारी किया गया है. गोयल का कहना था कि SFIO कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय के अंतर्गत आता है. गोयल ने सर्कुलर और अन्य कई ज्ञापन को भी रद्द करने का आग्रह किया था. बता दें कि इससे यात्रा प्रतिबंध जारी करने के लिए दिशानिर्देश निर्धारित होता है.

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पूर्व में नरेश गोयल ने कहा था उन्हें 25 मई को सर्कुलर की जानकारी उस समय मिली जब उनकी पत्नी अनीता को दुबई जाने वाली एक फ्लाइट से उतार दिया गया. गोयल का कहना है कि उनके खिलाफ किसी भी तरह का ईसीआईआर/FIR दर्ज नहीं की गई है. साथ ही सर्कुलर जारी करने के लिए किसी मामले में आरोपी के तौर पर नामजद नहीं किया गया था.