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Byjus EGM: बायजू निवेशकों ने सीईओ रवींद्रन को किया बाहर, जानें फैसले की पूरी कॉपी

बायजू ने शेयरहोल्डर्स की ओर से 23 फरवरी को आम बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में कंपनी के फाउंडर और सीईओ रवींद्रन के खिलाफ फैसला लिया गया है.

Updated on: 23 Feb 2024, 09:37 PM

नई दिल्ली :

Byjus EGM: एडुटेक कंपनी बायजू की पेरेंट कंपनी थिंक एंड लर्निंग लिमिटेड कंपनी के फाउंडर और सीईओ रवींद्रन बायजू के खिलाफ एक्शन के मूड में आ गई है. पिछले एक साल में कंपनी को अरबों का नुकसान हुआ है. इसके साथ ही बायजू की गुडविल पर भी बुरा असर हुआ है. इस बीच कंपनी के शेयर होल्डर्स ने बड़ा फैसला लिया है. कंपनी ने अब रवींद्रन को बाहर निकालने फैसला किया है. इसमें निवेशकों ने उन्हें अपने पद से बाहर निकाल दिया है. ये फैसला वोटिंग के जरिए किया गया है. 

बायजू ने शेयरहोल्डर्स की ओर से 23 फरवरी को आम बैठक बुलाई गई थी. इस बैठक में कंपनी के फाउंडर और सीईओ रवींद्रन के खिलाफ फैसला लिया गया है. इसमें कंपनी के 60 प्रतिशत निवेशकों ने निर्णय लिया है कि रवींद्रन को उसके पद से हटा दिया जाए. इतना ही नहीं निवेशकों ने वोटिंग के जरिए उसके परिवार को भी बाहर करने का फैसला किया है. वहीं कंपनी ने इस फैसले के बारे में कहा है कि संस्थापकों की अनुपस्थि में किया गया निर्णय अवैध है. आपको बाते दें कि काफी समय से रवींद्रन पर मिस मैनेजेमेंट के आरोप लग रहे थे. इसमें उनके द्वारा किए गए फैसलो पर लगातार सवाल उठाया जा रहा था.

बैठक में फैसला

ये आम बैठक(EGM) 6 निवेशकों की ओर से बुलाया गया था जिनके पास 30 फिसदी शेयर हैं. वहीं उन्हीं 6 में से एक निवेशक प्रोसूस का कहना है कि शेयर धारकों ने वोटिंग के जरिए एकमत से ये फैसला लिया है. इनमें बायजू के आउटस्टेंडिंग गवर्नेंस, फाइनेंसिय मिसमैनेजेमेंट और बाकी मुद्दों के समाधान के लिए अनुरोध किया गया था. इसके साथ ही कंपनी ने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का पुनर्गठन किया. इससे अब बायजू की पेरेंटे कंपनी थिंक एंड लर्निंग के फाउंडर्स इसे कंट्रोल न कर पाएं. इसके साथ ही कंपनी की लीडरशिप में भी बदलाव किया जाए. आपको बता दें कि बैठक बुलाने वाले निवेशकों के पास थिंक एंड लर्न के 32 प्रतिशत के शेयर है. वहीं रवींद्रन और उसकी फैमली के पास 26.3 प्रतिशत शेयर है. 

13 मार्च को अगली सुनवाई

हालांकि ईजीएम में वोटिंग का फैसला अभी लागू नहीं होगा जब तक सुनवाई पूरी न हो जाए. आपको बता दें कि 13 मार्च को कर्नाटक हाईकोर्ट सुनवाई करेगा जिसमें रवींद्रन ने कोर्ट से ईजीएम बैठक को चैलेंज करते हुए अपील है. कर्नाटक हाईकोर्ट ने बुधवार 21 फरवरी को इस केस पर तुरंत सुनवाई करने से रोक लगा दी है कि जिसमें मीटिंग पर रोक लगाने की मांग की गई थी.