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Jet Airways Crisis: बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के मामले में दखल देने से किया इनकार

बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि वह एक बीमारू कंपनी को बचाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक को निर्देश नहीं दे सकता. एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्परा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका में सरकार और RBI को निर्देश देने की मांग की थी

Updated on: 19 Apr 2019, 03:32 PM

नई दिल्ली:

जेट एयरवेज की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. बॉम्बे हाईकोर्ट ने जेट एयरवेज के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है. हाईकोर्ट ने कहा कि वह एक बीमारू कंपनी को बचाने के लिए सरकार और रिजर्व बैंक को निर्देश नहीं दे सकता. एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्परा ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिट याचिका में सरकार और RBI को निर्देश देने की मांग की थी कि जेट एयरवेज के संभावित निवेशकों की पहचान होने तक परिचालन सुनिश्चित किया जाए.

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याचिकाकर्ता ने कोर्ट में तर्क दिया था कि हवाई सेवा एक जरूरी सेवा है और कोर्ट को बैंकों की समिति को परिचालन दोबारा शुरू करने के लिए जेट एयरवेज को जरूरी न्यूनतम कर्ज की मदद करने का निर्देश देना चाहिए. एडवोकेट मैथ्यू नेदुम्परा की याचिका को बॉम्बे हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग और न्यायमूर्ति एनएम जमदार की बेंच ने खारिज कर दिया. कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि वह सरकार या रिजर्व बैंक को जेट एयरवेज के लिए पैसा जारी करने के लिए नहीं कह सकता है. कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (NCLT) में जाने की सलाह दी है.

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