logo-image

कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax) में कटौती पर अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को मंजूरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉर्पोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है.

Updated on: 21 Nov 2019, 08:47 AM

दिल्ली:

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कॉर्पोरेट टैक्स (Corporate Tax) की दर को घटाकर 22 प्रतिशत करने संबंधी अध्यादेश की जगह लेने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दी. सरकार ने अर्थव्यवस्था (Indian Economy) को बढ़ावा देने के लिए ये उपाय किए थे. केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद , वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अध्यादेश की जगह विधेयक लाने का फैसला किया गया है. सूत्रों ने कहा कि इस विधेयक को संसद के मौजूदा शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है.

यह भी पढ़ें: Gold Rate Today: सोने-चांदी में आज तेजी की संभावना, जानिए जानकारों की बेहतरीन राय

कॉर्पोरेट कर, अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये का नुकसान
सीतारमण ने 20 सितंबर को कहा था कि कॉर्पोरेट कर और अन्य उपायों से सरकारी खजाने को सालाना 1.45 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान है. इस फैसले के बाद घरेलू कंपनियों के लिए कॉरपोरेट कर की दर कम होकर 22 प्रतिशत पर आ गई थी। हालांकि इसके लिये शर्त थी कि वे किसी प्रोत्साहन का लाभ नहीं लेंगे. एक अक्टूबर 2019 या इसके बाद गठित नई घरेलू विनिर्माण कंपनी के लिए कर की दर को घटाकर 15 प्रतिशत किया गया था. इसके अलावा जिन सूचीबद्ध कंपनियों ने पांच जुलाई से पहले शेयरों की पुनर्खरीद की घोषणा की है, उन्हें भी किसी प्रकार का कर नहीं देना होगा.