GST New Rule: जीएसटी काउन्सिल जीएसटी दरों को बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है. जिससे ऐसे सामानों पर राहत मिल सकती है जो मिडिल और लोअर इनकम घरों में आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं. अभी इन पर 12 प्रतिशत जीएसटी लगता है. सरकार विचार कर रही है अधिकांश सामानों को या तो 5 प्रतिशत के स्लैब में डाल दें या फिर 12 प्रतिशत का स्लैब ही खत्म कर दें.
GST New Rule: आखिर क्या क्या सामान 12 फ़ीसदी टैक्स स्लैब में आता है?
आम लोगों के लिए रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाले अधिकांश सामान 12 फीसदी के टैक्स स्लैब में आते हैं, जिनमें प्रोसेस्ड, पैकेज फूड आइटम, मखन्न, घी, पनीर, फलों के रस, छाते, लकड़ी के सामान, स्टेशनरी, फुटवेयर, डाइगोस्टिक किट, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सहित अन्य सामान शामिल हैं. इनके कम होने की संभावना है. ऐसे में माना जा रहा है कि उत्पादों की कीमत भी कम होगी और आम लोगों को फायदा पहुंचेगा.
GST New Rule: जीएसटी की बैठक इसी महीने
जीएसटी की बैठक इस महीने होने की उम्मीद है. सूत्रों के अनुसार, जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में इस बारे में फैसला हो सकता है.