/newsnation/media/media_files/2025/12/11/how-much-time-takes-for-refund-after-itr-file-know-reason-for-late-2025-12-11-17-47-15.jpg)
ITR Refund Status (FreePik)
ITR Refund Status: कई टैक्सपेयर्स अब भी अपने AY 2025–26 इनकम टैक्स रिफंड का इंतजार कर रहे हैं. कुछ लोगों को रिटर्न फाइल और उसे वेरिफाई करने के बाद रिफंड मिल चुका है. आपका रिफंड अगर अब तक क्रेडिट नहीं हुआ है तो आप अकेले नहीं हैं. अधिकांश लोगों को उन दिकक्तों के बारे में पता नहीं होता है, जिस वजह से उन्हें रिफंड करने में देरी हो रही है. मामले में CBDT चेयरमैन रवि अग्रवाल ने कहा कि रिफंड में देरी इसलिए हो रही है क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उन केसों की जांच कर रहा है, जिसमें गलत डिडक्शन क्लेम किए जा सकते हैं. टैक्सपेयर्स से कहा गया है कि वे रिवाइज्ड रिटर्न जमा करें, उन्होंने अगर जरूरी जानकारी नहीं दी.
ITR Refund Status: आपका ITR रिफंड कब क्रेडिट होगा?
अग्रवाल ने कहा कि छोटे रिफंड पहले जारी किए गए थे. डाटा की समीक्षा के बाद विभाग को गलत रिफंड या डिडक्शन क्लेम के कई मामले मिले हैं. प्रोसेसिंग लगातार जारी है. पेंडिंग रिफंड्स को क्लीयर करने की कोशिश हो रही है. दिसंबर तक बाकी रिफंड जारी हो सकता है.
ITR Refund Status: कैसे चेक करें अपना ITR रिफंड स्टेटस
रिफंड स्टेटस ट्रैक करने के लिए इनकम टैक्स ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाएं. अपनी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर लॉगइन करें. ई-फाइल सेक्शन में जाएं, इनकम टैक्स रिटर्न चुनें, व्यू फाइल्ड रिटर्न्स चुनें. वहां से संबंधित असेसमेंट ईयर का रिफंड का स्टेटस चेक कर सकते हैं. व्यू डिटेल्स पर क्लिक करके टैक्सपेयर्स फाइल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न की प्रोसेसिंग टाइमलाइन और लाइफ साइकिल को मॉनिटर कर पाएंगे.
ITR Refund Status: पोर्टल पर कई संभावित रिफंड स्टेटस दिखते हैं, जैसे-
- स्टेटस 1: जब रिफंड जारी किया जाता है
- स्टेटस 2: रिफंड जब आंशिक रूप से एडजस्ट किया जाता है
- स्टेटस 3: पूरा रिफंड जब एडजस्ट किया जाता है
- स्टेटस 4: रिफंड जब फेल हो जाता है
ITR Refund Status: रिफंड मिलने में देरी की वजह क्या है
टैक्स रिटर्न में अगर गलतियां पाई जाती हैं, जैसे- गलत कैलकुलेशन या फिर अधूरी जानकारी होती है तो रिफंड में अकसर देरी होती है. ऐसी गड़बड़ियां जब पाईं जाती हैं तो आईटीआर को रिव्यू के लिए फ्लैग किया जाता है. इस वजह से भी प्रोसेसिंग धीमी हो जाती है. अगर टैक्सपेयर का बैंक अकाउंट पहले से वैलिडेटेड नहीं है या फिर बैंक अकाउंट का नाम PAN से मेल नहीं खाता. IFSC कोड का गलत इस्तेमाल और बैंक अकाउंट इनएक्टिव या बंद है तो भी रिफंड रोका जा सकता है.
/newsnation/media/agency_attachments/logo-webp.webp)
Follow Us