किन सामानों पर कितना टैक्स हुआ कम और कौनसी चीजें होंगी महंगी, जानें GST रिफॉर्म्स का गणित

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को सरल बनाने और उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती पर विस्तृत चर्चा की गई. सभी बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू कर दिए जाएंगे.

जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को सरल बनाने और उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती पर विस्तृत चर्चा की गई. सभी बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू कर दिए जाएंगे.

author-image
Dheeraj Sharma
New Update
GST what cheap what costly

GST Rate Cut: माल एवं सेवा कर यानी GST को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. लंबे वक्त से इंतजार के बाद सरकार की ओर से 3 सितंबर को इसको लेकर ऐलान भी किए गए. बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में आयोजित जीएसटी परिषद की 56वीं बैठक में टैक्स स्लैब को सरल बनाने और उपभोक्ता वस्तुओं पर जीएसटी की दरों में कटौती पर विस्तृत चर्चा की गई. सभी बदलाव 22 सितंबर यानी नवरात्रि के पहले दिन से ही लागू कर दिए जाएंगे. 

अब 4 की जगह सिर्फ दो टैक्स सैलेब्स

Advertisment

वर्तमान में जीएसटी चार दरों – 5%, 12%, 18% और 28% – में लागू होता है.  लेकिन परिषद अब इसे घटाकर केवल दो स्लैब्स  - 5% और 18% कर दिया गया है. प्रस्ताव के अनुसार 12% और 28% के टैक्स स्लैब्स को हटाया जाएगा, जबकि चुनिंदा वस्तुओं जैसे बड़ी कारें, सिगरेट और तंबाकू उत्पादों पर विशेष रूप से 40% टैक्स का उच्च स्लैब प्रस्तावित है. 

रोजमर्रा की वस्तुओं पर टैक्स कटौती का प्रस्ताव

ये चीजें 18% से 5% टैक्स स्लैब में आएंगी 

- मक्खन, घी, ड्राई फ्रूट्स

- कंडेंस्ड मिल्क, सॉसेज, जैम-जेली

- नारियल पानी, नमकीन, फ्रूट जूस

- दूध वाले पेय, आइसक्रीम, बिस्कुट, कॉर्न फ्लेक्स

- रेडीमेड अनाज उत्पाद

- बिना पैक खाद्य वस्तुओं पर 0% टैक्स पहले की तरह लागू रहेगा. 

कपड़े और फुटवियर पर राहत

अब तक 1,000 रुपये तक के रेडिमेड कपड़े और जूते-चप्पल पर 5% और उससे ऊपर के उत्पादों पर 12% जीएसटी लगता था.  परिषद ने यह सीमा बढ़ाकर 2,500 रुपये तक 5% टैक्स रखने का फैसला लिया है.  इससे ऊपर के प्रोडक्ट्स पर 18% जीएसटी लगेगा. 

18% से 5% में आने वाली वस्तुएं

- शैम्पू, साबुन, टैल्कम पाउडर, टूथपेस्ट, ब्रश, हेयर ऑयल

 सीमेंट और वाहन भी होंगे सस्ते?

बैठक में सीमेंट पर टैक्स 28% से घटाकर 18% करने पर विचार हुआ है.  इसके अलावा, 350 सीसी तक के दोपहिया वाहन और छोटे पेट्रोल-डीजल वाहनों पर भी 18% टैक्स लागू करने की सिफारिश की गई है. 

TV, AC जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स पर भी राहत

टेलीविजन, एयर कंडीशनर, डिशवॉशर जैसे उपभोक्ता उत्पादों पर जीएसटी को भी 28% से घटाकर 18% करने की सिफारिश की गई है, जिससे इन उत्पादों की कीमतों में राहत आ सकती है. 

 वाहनों को लेकर भी राहत

सरकार की ओऱ से 350 सीसी से कम बाइक पर 18 फीसदी जीएसटी टैक्स लगेगा जबकि इससे ज्यादा सीसी की बाइक पर 40 फीसदी टैक्स लगेगा. इसी तरह चार पहिया वाहनों में पेट्रोल कारें जो 1200 सीसी और डीजल जो 1500 सीसी तक हैं उन पर 18 फीसदी टैक्स लगेगा. इसी तरह इससे ज्यादा सीसी वाली लग्जरी कारों पर 40 फीसदी जीएसटी लगेगा.  

40 फीसदी वाले स्लैब में और क्या-क्या होगा?

वित्ती सीतारमण ने बताया कि जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत  लग्जरी आइटम और वैध नशीले पदार्थों को 40 फीसदी की कैटेगरी में रखा गया है. इसमें शराब, तंबाकू व सिगरेट जैसे मादक पदार्थों को 40 फीसदी वाले स्लैब में रखा गया है. इस फैसले के साथ ही सरकार ने  समाज में लोगों को शराब व धुम्रपान न करने के लिए प्रोत्साहित करने की कोशिश की है. 

टैक्स फ्री होंगे हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस

केंद्र सरकार की ओऱ से लोगों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इंश्योरेंस को खास तौर पर टैक्स फ्री किया गया है. यानी अब हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस पूरी तरह टैक्स फ्री होंगे. 

जीएसटी काउंसिल का यह कदम उपभोक्ताओं के लिए राहत लाने वाला है. टैक्स स्ट्रक्चर में सरलता से न केवल व्यापारियों के अनुपालन में सहूलियत होगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी कम कीमतों का लाभ मिलेगा. परिषद की ओर से गुरुवार को इन प्रस्तावों की आधिकारिक घोषणा की संभावना है, जिसका लाखों उपभोक्ताओं को बेसब्री से इंतजार है. 

य़ह भी पढ़ें - केंद्र सरकार ने जीएसटी को लेकर किया बड़ा ऐलान, अब 5 और 18% के होंगे स्लैब, 22 सितंबर से होगा लागू

Business News business news hindi GST New Slab Gst Rate Cut nirmala-sitharaman GST
Advertisment