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शक्तिकांत दास ( Photo Credit : social media)
दो हजार रुपये के नोट को लेकर अभी भी कुछ भ्रम बने हुए हैं. इस नोट को बैंक खाते में जमा करने के लिए क्या आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड दिखाना होगा. इसके जवाब में हां और न दोनों की स्थिति बनी हुई है. इस सवाल के जवाब में आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेस में इस सवाल का जवाब अलग-अलग में परिस्थिति में हां और न दोनों में दिया. उन्होंने बताया कि दो हजार के नोट जमा करने पर किसको पैन कार्ड दिखाना होगा और किसे नहीं. कल नोट बदलने की प्रक्रिया की शुरूआत होने वाली है. ऐसे में आप ये जानकारी जरूर ले लें.
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बैंको में नोट बदलने के नियम क्या होंगे ?
बैंकों में दो हजार रुपये के नोट बदलने के लिए नियम तय कर दिए गए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि नोटों को जमा और बदलने को लेकर नियम बनाए गए हैं. आरबीआई के अनुसार, जिसके पास दो हजार रुपये के नोट हैं. वे बैंक जमा और बदल सकते हैं. उन्होंने कहा कि 20 हजार रुपये तक की जमा में आपको दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे. आप किसी भी ब्रांच में जाकर या किसी दूसरे बैंक में जाकर इन नोटों को बदल सकते हैं. इसके बाद इसे बैंक खाते में जमा करा सकते हैं. अगर आपके पास दो हजार के नोट 50 हजार या उससे अधिक वैल्यू के हैं तो इसके लिए पैन कार्ड की आवश्यकता होगी.
पुराने नियम ही लागू
आरबीआई गवर्नर के अनुसार, बैंक में नोट जमा करने चेंज के पुराने नियम ही लागू होने वाले हैं. उन्होंने कहा, 2000 रुपये नोट जमा करने की सीमा तय नहीं हैं. कोई कितना भी चाहे जितना कैश अपने अकाउंट में जमा करा सकता है. 50 हजार की जमा पर पैन कार्ड की आवश्यकता होगी. ये दो हजार के लिए नहीं बल्कि सभी में नियम लागू है. पुराने नियम के अनुसार, बैंक खाते में 20 लाख या एक दिन में 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश जमा या निकासी के लिए पैन और आधार जरूरी है.
HIGHLIGHTS
- कल नोट बदलने की प्रक्रिया की शुरूआत होने वाली है
- गवर्नर शक्तिकांत दास ने सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेस की
- 20 हजार रुपये तक की जमा में आपको दस्तावेज नहीं दिखाने होंगे
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