रामविलास पासवान के सख्त निर्देश- जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद नई MRP लगाएं कारोबारी

रामविलास पासवान ने आदेश देते हुए कहा है कि जीएसटी की नई दरों के हिसाब से नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) उत्पादों पर लगाएं।

रामविलास पासवान ने आदेश देते हुए कहा है कि जीएसटी की नई दरों के हिसाब से नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) उत्पादों पर लगाएं।

author-image
Shivani Bansal
एडिट
New Update
रामविलास पासवान के सख्त निर्देश- जीएसटी की दरों में बदलाव के बाद नई MRP लगाएं कारोबारी

रामविलास पासवान (फाइल फोटो)

केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को आदेश देते हुए कहा है कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद द्वारा 10 नवंबर को 200 उपभोक्ता सामानों पर कर की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब उसी हिसाब से नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) उत्पादों पर लगाएं। 

Advertisment

सख़्त लहजे में केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राम विलास पासवान ने कहा कि उत्पादकों को घटी हुई एमआरपी के साथ पुरानी एमआरपी को भी लगाना होगा, ताकि जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया जा सके।

केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'जिन सामानों पर जीएसटी की कीमतें घटाई गई हैं, उन्हें नई एमआरपी के साथ बेचना होगा। ग्राहकों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।'

यूएन संस्थाओं को आपूर्ति करने पर नहीं लगेगा अतिरिक्त जीएसटी: सरकार

उन्होंने कहा, 'हमने अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।'
यह बदलाव बुधवार से लागू हो गया।

यह भी पढ़ें: 'पद्मावती' विवाद: करणी सेना का 1 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Source : IANS

Ram Vilas Paswan GST
      
Advertisment