केंद्रीय उपभोक्ता मामलों के मंत्री राम विलास पासवान ने बुधवार को आदेश देते हुए कहा है कि जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद द्वारा 10 नवंबर को 200 उपभोक्ता सामानों पर कर की दरों में किए गए बदलाव के बाद अब उसी हिसाब से नया अधिकतम बिक्री मूल्य (एमआरपी) उत्पादों पर लगाएं।
सख़्त लहजे में केंद्रीय मंत्री पासवान ने कहा कि ऐसा न करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। राम विलास पासवान ने कहा कि उत्पादकों को घटी हुई एमआरपी के साथ पुरानी एमआरपी को भी लगाना होगा, ताकि जीएसटी की दरों में कटौती का लाभ ग्राहकों को दिया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने संवाददाताओं से कहा, 'जिन सामानों पर जीएसटी की कीमतें घटाई गई हैं, उन्हें नई एमआरपी के साथ बेचना होगा। ग्राहकों को इसका लाभ दिया जाना चाहिए। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है।'
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उन्होंने कहा, 'हमने अनुपालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई के लिए लीगल मेट्रोलॉजी विभाग को पत्र लिखा है। साथ ही ग्राहक राष्ट्रीय ग्राहक हेल्पलाइन पर भी शिकायत दर्ज करा सकेंगे।'
यह बदलाव बुधवार से लागू हो गया।
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Source : IANS