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कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
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सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है।
कार्ति चिदंबरम (फाइल फोटो)
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें 23 अगस्त को सीबीआई के समक्ष पेश होने का आदेश दिया है। कार्ति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, 'उन्हें सीबीआई के समक्ष पेश होने से डर नहीं है लेकिन वह सुरक्षा चाहते हैं।'
इसके बाद कोर्ट ने कार्ति को साथ में एक वकील ले जाने की भी इजाजत दे दी। हालांकि पूछताछ के दौरान वकील उस कमरे में मौजूद नहीं रहेगा।
सुप्रीम कोर्ट कार्ति के खिलाफ जारी लुक आउट नोटिस मामले की सुनवाई कर रहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम की इस दलील को ठुकरा दिया कि कार्ति के पिता पी चिदंबरम को निशाना बनाए जाने के मकसद से उन्हें आरोपी बनाया है।
कार्ति पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे हैं।
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गौरतलब है कि कार्ति के खिलाफ यह नोटिस INX मीडिया को FIPB क्लीयरेंस देने में हुए कथित भ्रष्टाचार के मामले में जारी किया गया है। मद्रास हाई कोर्ट ने कार्ति के खिलाफ गृह मंत्रालय की तरफ से जारी लुक आउट सर्कुलर पर रोक लगा दी थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को सीबीआई के साथ जांच में सहयोग किए जाने का निर्देश दिया था। लुक आउट नोटिस जारी होने की वजह से कार्ति के देश से बाहर जाने पर रोक लग गई है।
पूरा मामला INX मीडिया को FIPB की तरफ से मंजूरी दिए जाने में हुए कथित भ्रष्टाचार का है। कंपनी को जब यह लाइसेंस दिया गया तब पी चिदंबरम देश के वित्त मंत्री थे। एफआईपीबी वित्त मंत्रालय के तहत काम करने वाली एजेंसी है।
मामले की सुनवाई अब 1 सितंबर को होगी।
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HIGHLIGHTS
Source : News Nation Bureau