35th GST council meet: 1 जनवरी 2020 से सभी व्यवसायों के लिए एकल वापसी तय
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली बैठक में सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तमंत्री शामिल थे.
highlights
- निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई बैठक
- उपभोक्ताओं को नहीं मिला कटौती का लाभ तो कंपनियों पर होगा जुर्माना
- जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का नया सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू होगा
नई दिल्ली:
शुक्रवार को 35वीं जीएसटी परिषद की बैठक (35th GST council meet) केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (UNION Finance Minster Nirmala Sitharaman) की अध्यक्षता में हुई. वस्तु एवं सेवा कर (GST) परिषद की इस पहली बैठक में कई अहम फैसले लिए गए. जीएसटी काउंसिल की 35वीं बैठक (35th GST council meet) के बाद राजस्व सचिव (Revenue secretary) ने कहा कि जीएसटी रजिस्ट्रेशन (GST Registration) को आसान बनाने के लिए आधार कार्ड की मदद से जीएसटी रजिस्ट्रेशन का फैसला किया गया है. इसके अलावा जीएसटी मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (GST Anti-Profiteering Authority) के कार्यकाल को भी 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है. इसके अलावा जीएसटी दरों में कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं देने वाली कंपनियों पर 10 प्रतिशत तक जुर्माना लगाने की मंजूरी भी दे दी है.
इस बैठक में जीएसटी के रेजिस्ट्रेशन को पहले से सरल किया गया है. पहले इसके लिए कई दस्तावेज देने होते थे अब सिर्फ आधार देना होगा ओटीपी सत्यापित करने के बाद रेजिस्ट्रेशन हो सकेगा. इस बैठक में नेशनल एन्टी प्रोफिटीरिंग अथॉरिटी का कार्यकाल भी 2 साल बढ़ाया गया. प्रोफिएट्री राशि अगर 30 दिन तक जमा नहीं किया तो कंपनी ने जितना मुनाफा बनाया उसका 10% जुर्माना देना होगा, पहले यह जुर्माना जो पहले 25 हज़ार था.
इस बैठक में तय किया गया है कि अब एक नई रिटर्न सिस्टम को शुरू किया जा रहा है जिसके तहत अब महीने में दो रिटर्न की जगह एक रिटर्न भरना होगा. यह 1 जनवरी 2020 से लागू होगा. इसके अलावा इस मीटिंग में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के प्रमोशन पर फैसला लिया गया जिसके बाद अब 12 फीसदी जीएसटी से घटाकर 5 फीसदी करने पर चर्चा हुई और इलेक्ट्रॉनिक चार्जर को 18 से 12 फीसदी करने का है प्रस्ताव, लेकिन इसपर आगे चर्चा के लिए फिटमेंट कमिटी को फैसला भेजा गया है.
राजस्व सचिव एबी पांडेय (Revenue secretary AB Pandey) ने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी के तहत वार्षिक वापसी (Annual return) फाइल करने की समय सीमा 2 महीने और ज्यादा बढ़ाकर 30 अगस्त 2019 कर दिया गया है. इसके बाद अब जीएसटी रिटर्न फाइलिंग का नया सिस्टम 1 जनवरी 2020 से लागू किया जाएगा. जीएसटी काउंसिल ने इलेक्ट्रॉनिक इनवाइसिंग सिस्टम और मल्टिप्लेक्स में ई-टिकटिंग को भी मंजूरी दे दी है.
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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अगुवाई वाली बैठक में सभी राज्यों और सभी केंद्र शासित प्रदेशों के वित्तमंत्री शामिल थे. राजस्व सचिव एबी पांडेय ने आगे कहा कि बिजली चालित वाहनों पर जीएसटी की दर को 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत और इलेक्ट्रिक चार्जर पर 18 से घटाकर 12 प्रतिशत करने का प्रस्ताव भेजा है. मुनाफाखोरी-रोधी प्राधिकरण (Anti-Profitering Authority) के कार्यकाल दो साल बढ़ाकर 30 नवंबर, 2021 कर दिया गया है. आपको बता दें कि जीएसटी को एक जुलाई, 2017 को लागू किया गया था, उसके तत्काल बाद सरकार ने दो साल के लिए NAA की स्थापना को मंजूरी दी थी.
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