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नीलाम होगी सहारा की एंबी वैली, आयकर विभाग ने ठोका 24,000 करोड़ रुपये

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की एंबी वैली की नीलामी रोके जाने की याचिका को खारिज कर दिया है।

Updated on: 11 Sep 2017, 11:43 PM

highlights

  • सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की एंबी वैली की नीलामी रोके जाने की याचिका को खारिज कर दिया है
  • वहीं आयकर विभाग ने अब पुणे की इस आलीशान प्रॉपर्टी की नीलामी से होने वाली रकम में 24,000 करोड़ रुपये की दावेदारी पेश की है

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप की एंबी वैली की नीलामी रोके जाने की याचिका को खारिज कर दिया है।

सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह के मुखिया सुब्रत रॉय की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसके तहत उन्होंने कुल 1500 करोड़ रुपये की रकम में से बचे हुए 966.80 रुपये को जमा करने के लिए और समय दिए जाने की मांग की थी। सहारा को यह पैसा 11 नवंबर तक सेबी-सहारा के संयुक्त खाते में जमा करना था।

वहीं आयकर विभाग ने अब पुणे की इस आलीशान प्रॉपर्टी की नीलामी से होने वाली रकम में 24,000 करोड़ रुपये की दावेदारी पेश की है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ऐसे समय में देनदारी का दावा ठोंका है जब बंबई हाई कोर्ट के अधिकारी इसे नीलामी करने की तैयारी कर रहे हैं।

एंबी वैली की नीलामी के आदेश, 37,392 करोड़ रखी गई कीमत

एंबी वैली के लिए न्यूनतम बोली 37,392 करोड़ रुपये रखी गई है जबकि आयकर विभाग ने 24,843 करोड़ रुपये का दावा किया है। आयकर विभाग ने जिस रकम का वादा किया है, उसमें ब्याज की रकम शामिल नहीं है।

सहारा समूह को निवेशकों के 5,000 करोड़ रुपये चुकाने थे। इसमें विफल रहनेके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा समूह की 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली को नीलाम करने के आदेश दे दिए थे। कोर्ट ने लोनावाला में सहारा की प्रॉप्रटी एंबी वैली को जब्त किए जाने का आदेश दिया था।

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