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यूनिटेक को सुप्रीम कोर्ट का आदेश, निवेशकों को चुकाए 80 हज़ार रुपये जुर्माना

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को गुरुग्राम के विस्टा प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 39 निवेशकों को हर्जाने के तौर पर प्रति व्यक्ति 80 हजार रुपये बतौर जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है।

Updated on: 20 Sep 2017, 11:48 AM

नई दिल्ली:

सुप्रीम कोर्ट ने यूनिटेक को गुरुग्राम के विस्टा प्रोजेक्ट में निवेश करने वाले 39 निवेशकों को हर्जाने के तौर पर प्रति व्यक्ति 80 हजार रुपये बतौर जुर्माना चुकाने का निर्देश दिया है।

इन 39 निवेशकों ने गुरुग्राम के सेक्टर 70 में यूनिटेक के विस्टा प्रोजेक्ट में फलैट के लिए 2010 में 16.55 करोड़ रुपये जमा किए थे।

यूनिटेक ने इन निवेशकों को 2012 में फ्लैट देने का वादा किया था, लेकिन समय पर फ्लैट न देने पर इन निवेशकों ने रकम वापस करने की इच्छा जाहिर की थी।

जिसके बाद NCDRC ने यूनिटेक से इन निवेशकों को ब्याज के साथ मूलधन वापस करने आदेश दिए थे। NCDRC के इस फैसले को यूनिटेक ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।

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