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सुप्रीम कोर्ट ने दिया सराहा की एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश (फाइल फोटो)
सुब्रत रॉय सहारा को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश दे दिया है। कोर्ट की चेतावनी के बाद सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही थी।
कोर्ट ने कहा कि बॉम्बे हाई कोर्ट की निगरानी में एंबी वैली की नीलामी होगी। इसके साथ ही बाजार नियामक सेबी और बॉम्बे हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह दस्तावेज मिलते ही नीलामी की प्रक्रिया शुरू करें। कोर्ट ने 48 घंटों के भीतर सेबी को प्रोजेक्ट से जुड़े सभी दस्तावेज पेश करने का आदेश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप के प्रमुख सुब्रत रॉय को मामले की अगली सुनवाई को निजी तौर पर उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी।
The SC bench directed that Sahara Group's Subrata Roy be personally present in the next date of hearing on April 28th in the case pic.twitter.com/71a8R8iCHU
— ANI (@ANI_news) April 17, 2017
इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सहारा ग्रुप को 17 अप्रैल तक 5,000 करोड़ रुपये जमा कराए जाने का आदेश दिया था। कोर्ट ने लोनावाला में सहारा की प्रॉप्रटी एंबी वैली को जब्त किए जाने का आदेश दिया था।
सहारा ग्रुप के इस प्रॉपर्टी की कीमत 39,000 करोड़ रुपये है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब तक सहारा से रकम की वसूली नहीं होती है तब तक यह टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी।
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HIGHLIGHTS
- सुब्रत रॉय सहारा को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के एंबी वैली को नीलाम करने का आदेश दे दिया है
- सुप्रीम कोर्ट की चेतावनी के बाद सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा निवेशकों का पैसा नहीं लौटा रही थी
Source : News Nation Bureau