सहारा को झटका: सु्प्रीम कोर्ट ने 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली प्रोजेक्ट को जब्त करने का दिया आदेश

सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोनावाला में सहारा की प्रॉप्रटी एंबी वैली को जब्त किए जाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक सहारा से रकम की वसूली नहीं होती है तब तक यह टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी।

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Abhishek Parashar
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सहारा को झटका: सु्प्रीम कोर्ट ने 39,000 करोड़ रुपये की एंबी वैली प्रोजेक्ट को जब्त करने का दिया आदेश

सहारा प्रमुख सुब्रत रॉय (फाइल फोटो)

सहारा समूह को बड़ा झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लोनावाला में सहारा की प्रॉप्रटी एंबी वैली को जब्त किए जाने का आदेश दिया है।

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक सहारा से रकम की वसूली नहीं होती है तब तक यह टाउनशिप सुप्रीम कोर्ट के पास ही रहेगी। सहारा ग्रुप का यह टाउनशिप मुंबई के पुणे में है। 

सहारा ग्रुप के इस प्रॉपर्टी की कीमत 39,000 करोड़ रुपये है।

मामले की अगली सुनवाई 27 फरवरी को होनी है। वहीं सहारा ने तय समय के भीतर सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा करा दिए है। सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा कराने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय की पैरोल को दो हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। 6 फरवरी को सुब्रत रॉय के पैरोल की सीमा खत्म हो रही थी।

इससे पहले सहारा ने नोटबंदी का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट से 600 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के लिए अतिरिक्त समय दिए जाने की मांग की थी। लेकिन कोर्ट ने सहारा समूह को राहत नहीं देते हुए 6 फरवरी से पहले सेबी के पास 600 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था।

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सहारा ने सुप्रीम कोर्ट में माना कि उसे मूलधन के तौर पर सेबी को 14,000 करोड़ रुपये का भुगतान करना है और कंपनी सेबी को अभी तक 11,000 करोड़ रुपये का भुगतान कर चुकी है।

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HIGHLIGHTS

  • सहारा को बढ़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने दिया एंबी वैली को जब्त करने का आदेश
  • 600 करोड़ रुपये जमा कराए जाने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सहारा की पैरोल बढ़ाई

Source : News State Buraeu

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