इनकम टैक्स विवाद: सचिन तेंदुलकर को मिली जीत, अदालत ने शेयरों पर हुई आय को निवेश माना
इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल यानि की ITAT ने सचिन तेंदुलकर को बड़ी राहत दी। शेयरों में किए गए निवेश से हुई आय को बिज़नेस आय की बजाए कैपिटल गेन्स टैक्स में शामिल किया।
नई दिल्ली:
मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को टैक्स से जुड़े एक मामले में बड़ी जीत मिली है। टैक्स विवादों का निपटारा करने वाले इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्युनल यानि की ITAT ने सचिन तेंदुलकर को राहत देते हुए कहा कि उनके द्वारा शेयरों में किए गए निवेश से हुई आय को कैपिटल गेन्स टैक्स में शामिल किया जाएगा न कि बिज़नेस इनकम में।
वित्त वर्ष 2009-10 में सचिन तेंदुलकर ने आईटी रिटर्न में अपने शेयरों की बिक्री पर हुई 1.36 करोड़ रुपये की आय को कैपिटल गेन्स टैक्स में शामिल किया था जबकि आयकर अधिकारी इसे बिजनस आय मान रहे थे।
गौरतलब है कि इनकम टैक्स में कई चीज़ों को शामिल किया जाता है जैसे इनकम, कैपिटल गेन्स या बिज़नेस से हुई आय। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स को टैक्स में छूट मिलती है जबकि इक्विटी या म्युचुअल फंड की बिक्री से होने वाले शॉर्ट टर्म गेन्स पर करीब 15% की दर से टैक्स लगता है वहीं बिज़नेस से हुई आय पर 30% टैक्स लगता है।
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पहले भी इस मुद्दे पर आयकर आयुक्त (अपील) ने सचिन तेंदुलकर के पक्ष में ही फैसला सुनाया था जिसे इनकम टैक्स विभाग ने ITAT में चुनौती दी थी। ट्रिब्युनल ने माना कि सचिन तेंडुलकर की ज्यादातर आय स्पोर्ट्स एंडॉर्समेंट्स से हुई थी।जबकि शेयरों में निवेश लंबे समय को ध्यान में रखकर किया गया था और माना कि तेंदुलकर शेयर ट्रेडिंग के बिज़नेस में शामिल नहीं थे।
इससे पहले 29 फरवरी 2016 को सीबीडीटी ने भी सर्कुलर जारी कर साफ किया था कि अगर सूचीबद्ध शेयरों या सिक्यॉरिटिज को बेचे जाने से पहले कम से कम 12 महीनों तक उन्हें रिजर्व रखा गया है और ऐसे में आयकर दाता इसे कैपिटल गेन्स में शामिल करता है, तो आयकर अफसरों को इस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
ITAT ने इस मामले में फैसले को सचिन तेंदुलकर के पक्ष में रखते हुए साफ किया कि उनके शेयरों और म्युचुअल फंड की बिक्री से हुई आय कैपिटल गेन्स में शामिल की जाएगी और इसे बिजनस आय नहीं माना जाएगा।
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