RBI ने लोकपाल का दायरा बढ़ाया, अब मोबाइल बैंकिंग की शिकायत भी कर सकेंगे

बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को भी शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान भी रखा है।

author-image
Shivani Bansal
एडिट
New Update
RBI ने लोकपाल का दायरा बढ़ाया, अब मोबाइल बैंकिंग की शिकायत भी कर सकेंगे

RBI (फाइल फोटो)

बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को भी शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान भी रखा है। 

Advertisment

यह संशोधित योजना एक जुलाई से लागू होगी। रिज़र्व बैंक ने कहा, 'आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को बढ़ा दिया है, ताकि बैंकों द्वारा बीमा/म्यूचुअल फंड/अन्य तीसरे पक्ष के निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों/कमियों को शामिल किया जा सके।'

आरबीआई ने बताया कि इस संशोधित योजना के तहत, ग्राहक भी शिकायत दर्ज कर बता सकेंगे कि बैंक ने भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया है।

इसके तहत बैंकिंग लोकपाल का वित्तीय अधिकार क्षेत्र 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि एक लाख रुपये तक के मुआवजे के अंतर्गत शिकायतकर्ता को हुए समय का नुकसान, शिकायतकर्ता द्वारा किया गया खर्च, शिकायतकर्ता का हुआ उत्पीड़न और मानसिक परेशानी को शामिल किया गया है।

मनोरंजन: 'जग्गा जासूस' का तीसरा गाना 'झूमरी तिलैया' रिलीज, देखें VIDEO

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Source : IANS

RBI Banking Ombudsman
      
Advertisment