RBI ने लोकपाल का दायरा बढ़ाया, अब मोबाइल बैंकिंग की शिकायत भी कर सकेंगे
बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को भी शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान भी रखा है।
नई दिल्ली:
बैंकिंग लोकपाल योजना के दायरे को बढ़ाते हुए रिजर्व बैंक ने अपने कार्यक्षेत्र में गलत बिक्री और मोबाइल बैंकिंग से संबंधित शिकायतों को भी शामिल किया है, जिसके लिए एक लाख रुपये तक के मुआवजे का प्रावधान भी रखा है।
यह संशोधित योजना एक जुलाई से लागू होगी। रिज़र्व बैंक ने कहा, 'आरबीआई ने बैंकिंग लोकपाल योजना 2006 के दायरे को बढ़ा दिया है, ताकि बैंकों द्वारा बीमा/म्यूचुअल फंड/अन्य तीसरे पक्ष के निवेश उत्पादों की बिक्री से उत्पन्न होने वाली शिकायतों/कमियों को शामिल किया जा सके।'
आरबीआई ने बताया कि इस संशोधित योजना के तहत, ग्राहक भी शिकायत दर्ज कर बता सकेंगे कि बैंक ने भारत में मोबाइल बैंकिंग/इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग सेवाओं के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों का पालन नहीं किया है।
.@RBI widens scope of Banking #Ombudsman Scheme. pic.twitter.com/IDjm8QlLSq
— All India Radio News (@airnewsalerts) June 24, 2017
इसके तहत बैंकिंग लोकपाल का वित्तीय अधिकार क्षेत्र 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दिया गया है। आरबीआई ने कहा कि एक लाख रुपये तक के मुआवजे के अंतर्गत शिकायतकर्ता को हुए समय का नुकसान, शिकायतकर्ता द्वारा किया गया खर्च, शिकायतकर्ता का हुआ उत्पीड़न और मानसिक परेशानी को शामिल किया गया है।
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