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आरबीआई ने ओला फायनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ का ठोका जुर्माना

आरबीआई ने ओला फायनेंशियल सर्विसेज पर 1.67 करोड़ का ठोका जुर्माना

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

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भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने मंगलवार को ओला फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड पर नियमों का पालन न करने के लिए 1.67 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया।

आरबीआई ने 1,67,80,000 रुपये के जुर्माने की घोषणा करते हुए कहा कि ओला फाइनेंशियल सर्विसेज ने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) गाइडलाइन्स का पालन नहीं किया।

भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007 की धारा 30 के तहत आरबीआई ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये जुर्माना लगाया है।

आरबीआई ने कहा, यह कार्रवाई नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका मकसद ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल उठाना नहीं है।

इसके अनुसार, ओला फाइनेंशियल सर्विसेज केवाईसी आवश्यकताओं पर आरबीआई द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन नहीं कर रही थी।

आरबीआई ने कहा कि ओला को नोटिस जारी किया गया था कि वह कारण बताए कि निर्देशों का पालन न करने पर उस पर जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए।

ओला फाइनेंशियल सर्विसेज की प्रतिक्रिया पर विचार करने के बाद, आरबीआई ने निष्कर्ष निकाला कि निर्देशों का पालन न करने के आरोप की पुष्टि हुई और मौद्रिक दंड लगाया जाना जरूरी था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

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