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राष्ट्रपति ने दी एनपीए के अध्यादेश को मंजूरी, सरकार ने जारी की अधिसूचना, बैंकों के डिफॉलटर्स पर लगेगी लगाम

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने सरकार के एनपीए के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है। राष्ट्रपति ने यह मंजूरी गुरुवार देर रात को दी है। इसी के साथ बैंकिंग रेगुलेशन कानून में बदलाव को भी मंजूरी मिल गई है।

Updated on: 05 May 2017, 02:02 PM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने एनपीए अध्यादेश के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। इससे पहले गुरुवार देर रात राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने एनपीए अध्यादेश को मंजूरी दे दी थी। इसी के साथ बैंकिंग रेगुलेशन कानून में बदलाव को भी राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने मंजूरी दे दी थी।

इसी के साथ अब बैंकों से लोन लेकर डिफॉल्ट करने वाले लोगों पर लगाम लग सकेगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैंकिंग रेग्यूलेशन एक्ट के सेक्शन 35 में दो नए प्रावधान जोड़े गए हैं।

इसके तह्त अब रिज़र्व बैंक को बैंकों के डिफॉल्टर्स के खिलाफ इंसॉलवेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के तह्त कार्रवाई करने का अधिकार होगा। इसी के अलावा अब आरबीआई को यह भी अधिकार होगा कि वो तय समय सीमा में एनपीए से निपटने के लिए बैंकों को जरूरी निर्देश जारी कर सके।

कैबिनेट ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव को दी मंजूरी, एनपीए से निपटने में बैंकों को मिलेगी आजादी

इससे पहले 4 मई को बैंकों के बढ़ते एनपीए से निपटने के लिए अध्यादेश को मोदी मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी थी। इसके बाद बैंकों को डूबे हुए कर्ज से निजात दिलाने के लिए केंद्रीय कैबिनेट ने बैंकिंग रेग्युलेशन एक्ट में बदलाव करने का फैसला किया था और इस संबंध में राष्ट्रपति के पास अध्यादेश को मंजूरी के लिए भेजा दिया था।

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