प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना (PM-Kisan): 14.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे सालाना 6 हजार रुपये
PM Kisan Samman Nidhi Yojana: प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी. इस योजना अभी तक सिर्फ 12 करोड़ किसान थे, जिसे बढ़ाकर 14.5 करोड़ कर दिया है.
highlights
- पीएम किसान सम्मान योजना में करीब 14.5 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
- PM-Kisan योजना में अभी तक सिर्फ 12 करोड़ किसान शामिल थे
- योजना से जुड़ने के लिए किसानों को कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा
नई दिल्ली:
नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार की कैबिनेट की बैठक में किसानों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. पीएम किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) के तहत करीब 14.5 करोड़ किसानों को फायदा मिलने जा रहा है. इस योजना अभी तक सिर्फ 12 करोड़ किसान थे, जिसे बढ़ाकर 14.5 करोड़ कर दिया है. इस योजना के अंतर्गत साल में तीन बार कुल 6 हजार रुपये अकाउंट में मिलेंगे.
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24 फरवरी को शुरू हुई थी योजना
प्रधानमंत्री नरेंद मोदी ने 24 फरवरी को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से इसकी शुरुआत की थी. हालांकि योजना के तहत शर्त थी कि जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर यानि करीब 5 एकड़ तक जमीन है उन्हें ही इस योजना का फायदा मिलेगा. सम्मान निधि योजना को सकारात्म रुझान मिलने से भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में इसका दायरा बढ़ाने का वादा किया था.
कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कैबिनेट की पहली बैठक के बाद कहा कि कृषि क्षेत्र पर प्रधानमंत्री का विशेष ध्यान है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना सृजित करके किसानों को 6 हजार रुपये देने की घोषणा की गई थी. इस योजना के जरिए 3 करोड़ किसानों तक राशि पहुंच चुकी है. 2 हैक्टेयर का कैप हटाने की वजह से अब 14.5 करोड़ किसान इस योजना के दायरे में आ जाएंगे.
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इस योजना में कैसे हों शामिल
इस योजना से जुड़ने के लिए किसानों को कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा. प्रशासन उसका वेरीफिकेशन करेगा. किसानों को रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर देना होगा. किसी तरह की दिक्कत होने पर लेखपाल से संपर्क करना होगा.
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इन लोगों को नहीं मिलेगा लाभ
केंद्र या राज्य सरकार में अधिकारी (मल्टी टास्किंग स्टाफ/ चतुर्थ श्रेणी/समूह डी कर्मचारियों को छोड़कर) और 10 हजार रुपये से अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा. पेशेवर, डॉक्टर, इंजीनियर, सीए, वकील, आर्किटेक्ट जो खेती भी करते हों उन्हें भी इसका लाभ नहीं मिलेगा. पिछले वित्तीय वर्ष में इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले इस लाभ से वंचित होंगे. MP, MLA, मंत्री और मेयर को भी इस योजना का फायदा नहीं मिलेगा.
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