GOI: कारोबार सुगमता बेहतर करने के लिये कंपनी कानून में संशोधन को लेकर फिर से अध्यादेश किया गया जारी

आधिकारिक गजट के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बृहस्पतिवार से कंपनी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 प्रभावी हो गया

आधिकारिक गजट के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बृहस्पतिवार से कंपनी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 प्रभावी हो गया

author-image
Vikas Kumar
एडिट
New Update
GOI: कारोबार सुगमता बेहतर करने के लिये कंपनी कानून में संशोधन को लेकर फिर से अध्यादेश किया गया जारी

बृहस्पतिवार से कंपनी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 प्रभावी हो गया

भारत सरकार ने कंपनी संचालन एवं अनुपालन रूपरेखा में गंभीर खाइयों को पाटने तथा देश में कारोबार सुगमता बेहतर करने के लिये कंपनी कानून में संशोधन को लेकर फिर से अध्यादेश जारी किया है. आधिकारिक गजट के अनुसार राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद बृहस्पतिवार से कंपनी (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश 2019 प्रभावी हो गया. मंत्रिमंडल ने इसे मंगलवार को मंजूरी दी थी. कंपनी (संशोधन) अध्यादेश 2018 की जगह लेने वाला विधेयक संसद में पारित नहीं हो सका था.

Advertisment

यह भी पढ़ें: नौकरीपेशा लोगों के लिए खुशखबरी, सरकार ने EPF पर ब्याज दर 8.55 फीसदी से बढ़ाकर 8.65 फीसदी किया

राष्ट्रपति ने इसके अलावा अनियमित जमा योजनाओं पर प्रतिबंध से संबंधित अध्‍यादेश को भी मंजूरी दी. इसका उद्देश्य देश में अवैध रूप से धनराशि जमा कराने वाली योजनाओं पर नकेल कसना है. अध्‍यादेश के जरिये पोंजी कंपनियों पर प्रतिबंध की प्रभावी व्‍यवस्‍था की गयी है.

Source : PTI

indian government on business Government of India improve the ease of business GOI ordinance to amend the companies act 2019
      
Advertisment