रिजर्व बैंक के मुताबिक स्पेसिफाइड बैंक नोट 31 दिसंबर के बाद बैंक के कैश बैलेंस का हिस्सा नहीं होंगे। इन्हें रिज़र्व बैंक या करेंसी चेस्ट द्वारा जमा कराया जा सकता है। जैसे ही नोटबंदी की समयसीमा समाप्त होने का दिन आया, रिज़र्व बैंक के ऑफिस के बाहर नोट जमा कराने के लिए लोगों की भीड़ लगनी शुरु हो गई है।
इन पुराने नोटों की कोई मान्यता नहीं होगी। ऐसे पुराने 10 नोट से ज़्यादा इनका संग्रह करना अपराध माना जाएगा। अमान्य करार दिए गए 500 और 1,000 रुपये के नोटों को बैंक में जमा करने की समय सीमा शुक्रवार को खत्म हो रही है।जिनके पास अभी भी पुराने नोट हैं वो रिजर्व बैंक में 31 मार्च 2017 तक इन्हें जमा करा सकते हैं।
इससे पहले केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को एक अध्यादेश पारित किया था जिसके मुताबिक, 31 मार्च के बाद अमान्य नोटों को अपने पास रखना गैरकानूनी माना जाएगा और इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है या जेल भी हो सकती है।
Source : News Nation Bureau