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एनसीएलएटी से ओयो को मिली राहत, दिवाला कार्यवाही वापस लेने की दी अनुमति

एनसीएलएटी से ओयो को मिली राहत, दिवाला कार्यवाही वापस लेने की दी अनुमति

Updated on: 07 Jul 2021, 04:47 PM

नई दिल्ली:

नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल (एनसीएलएटी) ने ओयो होटल्स एंड होम्स प्राइवेट लिमिटेड (ओएचएचपीएल) के खिलाफ दिवाला प्रकिया पर रोक लगा दी है, जो ओयो की सहायक कंपनी है।

यह आदेश कंपनी के खिलाफ दिवाला कार्यवाही को प्रभावी ढंग से समाप्त करता है।

ट्रिब्यूनल के आदेश ने एफएचआरएआई सहित बाहरी पक्षों के हस्तक्षेप को अस्वीकार कर दिया है।

ओयो ने अपने एक बयान में कहा है कि यह किसी भी लंबित दावे को खत्म करने के लिए अपने होटल पार्टनर्स के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।

भारत और दक्षिण पूर्व एशिया में ओयो के संचालन की देखरेख करने वाले सीईओ रोहित कपूर ने कहा, हम एनसीएलएटी के फैसले का स्वागत करते हैं। आखिरकार इस मामले पर विराम लग गया है। हम पहले ही मूल दावेदार के साथ समझौता कर चुके थे, लेकिन बाद में निहित स्वार्थों वाले हस्तक्षेप करने वालों ने मामले को बंद करने में देरी कर दी थी।

उन्होंने आगे कहा कि कंपनी अपने भागीदारों के लिए सबसे भरोसेमंद ब्रांड बनने और सभी मुद्दों को हल करने के लिए प्रतिबद्ध है।

ओयो के खेतान एंड कंपनी के काउंसल ने कहा, यह एक सीधा मामला था जहां शामिल दो पक्षों ने मामले को सुलझा लिया था और किसी भी हस्तक्षेप के लिए कोई जगह नहीं थी, जिसे अब ट्रिब्यूनल ने भी बरकरार रखा है।

ओयो ने पहले ही गुरुग्राम के एक होटल व्यवसायी राकेश यादव के साथ 16 लाख रुपये का समझौता कर लिया था, जिन्होंने कंपनी के खिलाफ एनसीएलटी अहमदाबाद का रुख किया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.