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साइरस मिस्त्री की टाटा ग्रुप के खिलाफ शिकायत को सुनेगा NCLT
नेश्नल कंपनी लॉ एप्पलाइट ट्रिब्युनल ने टाटा संस के खिलाफ साइरस मिस्त्री की दो कंपनियों की दायर याचिका पर सुनवाई के लिए अनुमति दे दी है। हालांकि एनसीएलटी ने मिस्त्री की अन्य दो याचिकाओं को यह कहकर खारिज कर दिया है कि उनके पास अपील दायर करने के लिए 10 प्रतिशत से ज़्यादा की हिस्सेदारी नहीं है।
अपीलीएट ट्रिब्युनल ने कंपनी के 10 प्रतिशत शेयर की हिस्सेदारी पर अपील दाखिल होने के मानदंड में छूट देने हुए दो याचिकाएं स्वीकार कर ली है। ट्रिब्युनल ने एनएसएलटी की मुंबई ब्रांच को आदेश देते हुए उत्तरदाताओं को नोटिस जारी करने और मामले की कार्रवाई को बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।
चेयरपर्सन जस्टिस एसजे मुखोपद्ध की अध्यक्षता वाली बेंच ने एनएलटी को तीन महीने के अंदर मामला ख़त्म करने के आदेश दिए हैं। ट्रिब्युनल ने 24 जुलाई को अपनी सुनवाई ख़त्म की थी और फैसला सुरक्षित रख लिया था।
साइरस मिस्त्री को एक और झटका, दायर याचिकाओं को एनएसएलटी ने सुनवाई के लायक भी नहीं माना
साइरस इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड और स्टरलिंग इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड एनएसीएलएटी में टाटा ग्रुप के खिलाफ अपनी याचिकाएं दायर करने के लिए कंपनी एक्ट 2013 के तह्त छूट की मांग की थी।
अपीलिएट ट्रिब्युनल ने दोनों ही याचिकाओं पर सुनवाई की थी। इससे पहले 17 अप्रैल को मुंबई एनसीएलटी की मुंबई बेंच ने साइरस मिस्त्री की छूट याचिकाओं को खारिज कर दिया था। इसके बाद दोनों कंपनियों ने अपीलिएट ट्रिब्युनल में गुहार लगाई थी।
कंपनी एक्ट के तह्त याचिकाकर्ता के पास कंपनी के खिलाफ केस करने के लिए या तो कंपनी द्वारा इश्यू किए गए शेयरों में कम से कम दसवां हिस्सा हो या फिर कंपनी के खिलाफ कुप्रबंध की शिकायत करने वाले करीब दस फीसदी माइनोरिटी शेयरहोल्डर्स की संख्या हो।
साइरस मिस्त्री को टाटा संस चेयरमेन के पद से 24 अक्टूबर 2016 को हटा दिया गया था।
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Source : News Nation Bureau