मोदी सरकार पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल (Pesticide Management Bill 2020) लाएगी, किसानों को होंगे काफी फायदे
सरकार के इस कदम से किसानों को काफी फायदा होगा. ऑर्गेनिक खाद पेस्टिसाइड भी होगा. कीटनाशक से अगर नुकसान होता है तो इस बिल में मुआवजे का भी प्रावधान होगा.
नई दिल्ली:
केंद्र की नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल (Pesticide Management Bill 2020) को लाने के लिए मंजूरी दे दी है. केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि पेस्टिसाइड अमेंडमेंट बिल 2020 नए तरीके से लाने की तैयारी में हैं. इस बिल में गलत तरीके से पेस्टिसाइड बिक्री करने पर सजा का प्रावधान होगा. सरकार के इस कदम से किसानों को काफी फायदा होगा. ऑर्गेनिक खाद पेस्टिसाइड भी होगा. कीटनाशक से अगर नुकसान होता है तो इस बिल में मुआवजे का भी प्रावधान होगा. विज्ञापन के लिए एक तय नियम भी बनाए जाएंगे ताकि किसानों को सही जानकारी मिल सके.
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सरकार के इस फैसले के बाद कंपनियां अब किसानों से कीटनाशकों की मनमानी कीमत को नहीं वसूल कर पाएंगी. अगर कोई कंपनी ऐसा करते हुए पाई जाएगी तो 5 साल तक जेल हो सकती है. दरअसल, मोदी सरकार की योजना कृषि रसायनों की कीमतों को काबू में करने और किसानों को आसानी से उपलब्ध कराने की है.
Union Minister Prakash Javadekar: Union Cabinet has decided that Pesticide Management Bill, 2020, will be introduced in this session of Parliament. The Bill aims at protecting farmers' interests by ensuring that they get safe and effective pesticides. pic.twitter.com/bjx7pfsnNp
— ANI (@ANI) February 12, 2020
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टैक्स विवाद के मामले विवाद से विश्वास स्कीम से निपटाए जाएंगे
उन्होंने कहा कि टैक्स विवाद मामले बहुत ज्यादा है जो अब 9 लाख करोड़ के मामलों तक पहुंच चुके हैं, जिससे देश को काफी नुकसान हो रहा है. सभी तरह के टैक्स विवाद मामले विवाद से विश्वास स्कीम से निपटाए जाएंगे. 31 मार्च तक एक विशेष योजना के तहत अगर मामला सुलझाते हैं तो इसका फायदा होगा लेकिन 31 मार्च के बाद अगर मामले सुलझाते तो 10 फीसदी ज़्यादा देने पड़ेंगे. उन्होंने कहा कि जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के लिए 2500 करोड़ रुपये के कैपिटलाइजेशन फंड का प्रावधान किया गया है. केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,500 करोड़ रुपये के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों नेशनल जनरल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस के पूंजीकरण को मंजूरी दी है.
Union Minister Prakash Javadekar: Cabinet has approved the Major Ports Authority Bill to replace 1963 Act governing country's 12 major ports. This will improve the efficiency of all major ports and give push to overall development of the sector. pic.twitter.com/zjaq0Y37OS
— ANI (@ANI) February 12, 2020
मोदी कैबिनेट ने देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों को संचालित करने वाले 1963 अधिनियम को बदलने के लिए मेजर पोर्ट्स अथॉरिटी बिल को मंजूरी दे दी है. यह सभी प्रमुख बंदरगाहों की दक्षता में सुधार करेगा और क्षेत्र के समग्र विकास को आगे बढ़ाएगा.
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