GST काउंसिल की बैठक खत्म, 1 अप्रैल 2011 तक ई-वॉलेट की होगी व्यवस्था
छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की जगह तीन महीने में रिटर्न भरे जाने की मांग को मंजूरी दे दी है।
नई दिल्ली:
मोदी सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए उनके रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा को बढ़ा दिया है।
जीएसटी (गुड्स एंस सर्विसेज टैक्स) लागू होने के बाद बिजनेस में हो रही परेशानी और अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले असर को देखते हुए सरकार ने छोटे कारोबारियों को बड़ी राहत देते हुए हर महीने दाखिल किए जाने वाले रिटर्न की जगह तीन महीने में रिटर्न भरे जाने की मांग को मंजूरी दे दी है।
बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कहा शुक्रवार को जीएसटी परिषद की बैठक में लिए गए फैसले की जानकारी देते हुए कहा, 'डेढ़ करोड़ रुपये से नीचे के टर्नओवर वाले कारोबारियों को अब तीन महीने में एक बार रिटर्न फाइल करना होगा।' अभी तक सभी कारोबारियों को हर महीने में रिटर्न भरना होता था।
जीएसटी परिषद की बैठक इन अहम फैसलों को मंजूरी दी गई है।
Live Updates
# आज की बैठक में 27 आइटम्स के दाम पर समीक्षा की।
# कंपोजिशन स्कीम पर मंत्री परिषद का गठन किया गया है जो अगले दो हफ्तों में रिपोर्ट दाखिल करेगी।
# निर्यातकों को 31 मार्च 2018 तक जीएसटी से छूट
# छोटे कारोबारी 3 महीने में रिटर्न भर सकेंगे, एक फॉर्म से रिटर्न भरा जा सकेगा
# GST पर राहत, 1.5 करोड़ तक के टर्नओवर वाले व्यापारी अब तीन महीने में दाखिल करेंगे रिटर्न
# अगस्त महीने की टैक्स रिफंड की शुरुआत 18 अक्टूबर से होगी।
# वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, निर्यातकों के लिए ई-वॉलेट बनेगा। रिफंड तुरंत वापस होगा। 1 अप्रैल 2011 तक ई-वॉलेट की होगी व्यवस्था
# छोटे कारोबारियों को अब जीएसटी टैक्स का प्रति माह भुगतान करना होगा लेकिन रिटर्न अब उन्हें तीन महीनों में भरना होगा।
# कंपाउंडिंग स्कीम के तहत 75 लाख रुपये के टर्नओवर की सीमा को बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है। ऐसे कारोबारी अब 3 महीने पर कुल बिक्री का 1 फीसदी कर जमा कर रिटर्न दाखिल कर सकेंगे।
# रिवर्स चार्ज की व्यवस्था को अगले साल 31 मार्च तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।
# जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 9-10 नवम्बर को होगी।
# GST काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली की प्रेस कॉन्फ्रेंस
और पढ़ें: ज्वैलरी खरीदने पर नहीं होगी कोई बंदिश, PAN कार्ड दिखाना जरूरी नहीं
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