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आज ही ऐसे करें IT रिटर्न फाइल, नहीं मिलेगा दूसरा मौका

आज 31 जुलाई आयकर रिटर्न फाइल करने का आख़िरी दिन है और आज के बाद आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो सरकार दूसरा मौका नहीं देगी।

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Shivani Bansal
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आज ही ऐसे करें IT रिटर्न फाइल, नहीं मिलेगा दूसरा मौका

आयकर विभाग (सांकेतिक फोटो)

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आज 31 जुलाई आयकर रिटर्न फाइल करने का आख़िरी दिन है और आज के बाद आयकर रिटर्न फाइल नहीं किया तो सरकार दूसरा मौका नहीं देगी। इसकी जानकारी सीबीडीटी ने शुक्रवार को ही दे दी थी। इस बार आयकर विभाग सख़्त रुख अपनाए हुई है। अगर इस बार समय से रिटर्न नहीं फाइल किया तो सरकार जुर्माने की तैयारी में है। 

हालांकि इस बार जीएसटी, नोटबंदी जैसे बड़े आर्थिक फैसलों के चलते लोगों को हुई दिक्कतों के कारण माना जा रहा था कि सरकार रिटर्न फाइल करने में कुछ समय और देगी, लेकिन अब सरकार के मना करने के बाद आज ही रिटर्न फाइल करना आपके लिए सही रहेगा। 

इस बार आयकर रिटर्न भरने के समय आधार कार्ड को भी पैन कार्ड से लिंक कराना जरुरी है। आयकर रिटर्न फाइल करने के लिए इन स्टेप्स को फॉलो करें-

1. सबसे पहले आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं। 

2. इसके बाद खुद को रजिस्टर करें। 

3. इसके बाद लॉगिन करें। अगर आप पहले से ही रजिस्टर हैं तो सिर्फ लॉग-इन करें। 

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4. लॉगिन पेज पर जरुरी डिटेल्स दर्ज करें।

5. इसके बाद अगर आपने अभी तक आधार नंबर को पैन नंबस से लिंक नहीं किया है तो आपके पास एक मैसेज आएगा। तो इसे भी तुरंत ही ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।

6. इसके बाद डैशबोर्ड पर जाएं और e-file टैब में prepare and submit online ITR पर क्लिक करें।

7. पहले भी टैक्स भरा है तो इस पर क्लिक करें। यह सिर्फ आईटीआर वन के लिए हैं। 

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8. इसके बाद खुलने वाले पेज पर असेसमेंट ईयर और आईटीआर-1 सेलेक्ट करें। यहां पर दिए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान ले पढ़ें।

9. इसके बाद अब Part A General Infromation पर क्लिक करें।

10. इसके बाद खुलने वाले पेज पर आपका नाम, आधार, पता जैसी परमानेंट जानकारियां पहले से ही भरी हुई मिलेंगी। अब अगर आप पहली बार टैक्स भर रहे हैं तो आपको इस फॉर्म को भरना होगा।

11. इसके बाद अगले टैब Income Details पर क्लिक करें।

12. इसके बाद डिडक्शन के बारे में बताएं जिसके बाद अगली शीट पर आपकी टैक्सेबल इनकम आ जाएगी।

13. अब टैक्स डिटेल्स पर क्लिक करें। इसमें उस टैक्स की भी जानकारी मिल जाएगी, जो टीडीएस के रूप में आपके नियोक्ता ने काटी है।

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Source : News Nation Bureau

IT CBDT Income Tax
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