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'डिटिजल साइन' नहीं किया अभी तक, तो ऐसे करें

इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर एक अहम भूमिका अदा करता है। आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत, यह फिजिकल सिग्नेचर की ही तरह मान्य है।

Updated on: 21 Jul 2017, 09:08 AM

highlights

  • आईटी रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर अहम भूमिका निभाता है।
  • आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत, यह फिजिकल सिग्नेचर की ही तरह मान्य है।
  • रिटर्न फाइल करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन और प्रमाणिकता की जांच के लिए अहम। 

 

नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न की ई-फाइलिंग के लिए डिजिटल सिग्नेचर एक अहम भूमिका अदा करता है। आईटी एक्ट 2000 के अंतर्गत, यह फिजिकल सिग्नेचर की ही तरह मान्य है।

यह टैक्स रिटर्न के लिए फाइल करने वाले डॉक्यूमेंट्स के सत्यापन और प्रमाणिकता की जांच के लिए भी अहम है। ताकि बिना धोखाधड़ी वाले एक सेफ टैक्स सिस्टम में रिटर्न फाइल किया जा सके।

डिजिटली साइन डॉक्यूमेंट्स के साथ छेड़छाड़ आसान नहीं होती क्योंकि यह कई तरह की सुरक्षा जांच से गुज़रता है और इसीलिए इन दस्तावेजों के साथ जालसाजी करना आसान नहीं है।

सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ डिजिटल हस्ताक्षर जारी करते हैं और यह पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर (पीकेआई) तकनीक द्वारा इसका संचालन करते है और कई तरह की सर्टिफिकेशन अथॉरिटीज़ द्वारा मिली प्राइवेट की द्वारा साइन किए जाते हैं।

डिजिटल सिग्नेचर में आयकर दाताओं का नाम, उनकी 'पब्लिक की', 'पब्लिक की' की एक्सपायरी डेट, डिजिटल सिग्नेचर की अनुमति देने वाले सर्टिफिकेशन अथॉरिटी का नाम, डिजिटल सिग्नेचर और डिजिटल सिग्नेचर का सीरियल नंबर शामिल होता है।

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आईटी रिटर्न भरते समय ऐसे करें अपना डिजिटल सिग्नेचर रजिस्टर-

1. डिजिटल सिग्नेचर के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स फाइलिंग के लिए आधिकारिक वेबसाइट incometaxindiaefiling.gov.in पर जाएं और अपने एकाउंट से लॉग इन करें
जो आयकर दाता पहले से ही रजिस्टर है वो अपने यूजन नेम और पासवर्ड के साथ लॉग इन कर सकते हैँ।

2. लॉग इन के बाद माई एकाउंट पर क्लिक करें और अपडेट डिजिटल सर्टिफिकेट ऑप्शन का चयन करें।

3. अपडेट डिजीटल सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद अपने आप एक डाउनलोड फाइल 'स्टोर सर्टिफिकेट' रन करने लगेगी।

4. इस समय आपको कुछ चेतावनियों का भी सामना करना पड़ सकता है जैसे यह डाउनलोड फाइल अविश्सनीय है, मगर इसे नज़रअंदाज करते हुए आगे बढ़ते जाएं और यस, एक्सेप्ट या कन्टिन्यू ऑप्शन पर क्लिक करें। 

5. जैसे ही फाइल डाउनलोड हो जाए तो ब्राउज़र मिनिमाइज़ करें और 'स्टोर सर्टिफिकेट' फाइल ओपन करें। जो कि आपके डिजिटल सिग्नेचर की एक लोकल कॉपी आपके कंप्यूटर में स्टोर कर देगी।

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6. जब यह हो जाए तब मिनिमाइज किए गए ब्राउजर को खोले करें और 'अपलोड योर यूएसबी टोकन' पर क्लिक करें। यह आपको लैंडिंग पेज पर ले जाएगा जहां 'सलेक्ट योर यूएसबी टोकन सर्टिफिकेट' बटन पर क्लिक करें औ ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करें 

7. जैसे ही आप ब्राउज़ बटन क्लिक करेंगे, यहां एक सलेक्शन विंडो खुल जाएगी। यहां आपको उन फाइल्स को सलेक्ट करना होगा जो आपने पहले ही डाउनलोड की हुई हो। अब फाइल सलेक्ट करें और ओके बटन पर क्लिक करें। इसके बाद एक पिन नंबर या टोकन पासवर्ड एंटर करें। इसके बाद साइन बटन पर क्लिक करें।

ऐसे अपलोड करें इनकम टैक्स रिटर्न डिजिटल सिग्नेचर -

1. सबसे पहले आपको कंप्यूटर पर अपना इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म भरना होगा और इसे सेव करें। 

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2. इसके बाद इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और अपने एकाउंट से लॉग इन करें।

3. जैसे ही आप लॉग इन करें, अपने निजी इनकम टैक्स मैनेजमेंट डैशबोर्ड पर सबमिट रिटर्न बटन पर क्लिक करें और एससेमेंट ईयर सलेक्ट करें।

4. इसके बाद ड्रॉप डाउन मेन्यू से इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म सलेक्ट करें। इसके बाद जब ऑप्शन आए 'डू यू वॉन्ट टू डिजिटली साइन द फाइल (क्या आप फाइल डिजिटली साइन करना चाहते है?)' तब 'यस' बटन पर क्लिक करें।

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