जीएसटी, ऐसे डालेगा आपकी जेब पर असर, जानें पूरा गणित और स्लैब स्ट्रक्चर

आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार माने जाने वाले बिल जीएसटी को सरकार ने 5 स्लैब में बांटा है। लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद सरकार की कोशिश इसे 1 जुलाई से देश भर में लागू करने की है।

आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार माने जाने वाले बिल जीएसटी को सरकार ने 5 स्लैब में बांटा है। लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद सरकार की कोशिश इसे 1 जुलाई से देश भर में लागू करने की है।

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Shivani Bansal
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जीएसटी, ऐसे डालेगा आपकी जेब पर असर, जानें पूरा गणित और स्लैब स्ट्रक्चर

जीएसटी, ऐसे डालेगा आपकी जेब पर असर (फाइल फोटो)

जीएसटी बिल लोकसभा में पेश हो गया है। इसके बाद अब इसे कानून का रुप लेने में बस कुछ ही समय बचा है।

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आज़ादी के बाद देश का सबसे बड़ा कर सुधार माने जाने वाले बिल जीएसटी को सरकार ने 5 स्लैब में बांटा है। लोकसभा में इस बिल के पास होने के बाद सरकार की कोशिश इसे 1 जुलाई से देश भर में लागू करने की है।

आइए जानें, जीएसटी लागू होने के बाद यह कंज्यूमर की पॉकेट पर कैसे डालेगा असर-

सरकार ने जीएसटी को 0%, 5 पर्सेंट, 12 पर्सेंट, 18 पर्सेंट और 28 पर्सेंट के स्लैब में बांटा है।

0% के स्लैब में सरकार ने खाद्यान्न जैसी बुनियादी वस्तुओं को रखा गया है मसलन अनाज। जीएसटी में इन चीजों पर सरकार को कोई टैक्स नहीं देना होगा।

इसके बाद 5% का स्लैब है जिसमें सरकार ने रोजमर्रा में इस्तेमाल होनी वाली वस्तुओं को रखा है। इस कैटेगरी में साबुन, शैम्पू, तेल आदि चीजों को रखा गया है। 

एफएमसीजी प्रोडक्ट्स को सरकार ने 12%, 18% के दो दायरे में रखा है। 12% और 18% के दायरे में दैनिक इस्तेमाल में आने वाली अन्य चीजों को रखा गया है। जैसे मोबाइल, फुटवियर, साइकिल, पैन, कॉर्न फ्लैक्स आदि चीजों को रखा गया है। 

जबकि हेवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे वाशिंग मशीन और रेफ्रीजरेटर को 28% के स्लैब में (राइडर्स के साथ) रखा गया है। 

सोने पर टैक्स स्लैब निर्धारित नहीं किया गया है।

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ऐसे होगा आपकी जेब पर असर

जैम

किसान जैम जिसे आप शौक से खाते हैं, मानिए उसकी कीमत (MRP) 175 रुपये है। जिस पर मौजूदा टैक्स 5.66% है। इसे सरकार ने 5% के दायरे में रखा है। जीएसटी लागू होने के बाद एमआरपी पर 4.76% टैक्स लगेगा इससे उपभोक्ता को 0.9% की राहत मिलेगी और कम टैक्स चुकाना होगा।

मोबाइल 

13,999 रुपये का एक मोबाइल फोन जिस पर फिलहाल 19.63% का टैक्स एमआरपी पर लगता है। उस पर जीएसटी लागू होने के बाद एमआरपी पर 15.25% का टैक्स लगता है। तो उस पर आपको 4.4% कम टैक्स देना होगा।

बोतलबंद पानी

1 लीटर की बिसलरी की बोतल बाज़ार में 20 रुपये में मिलती है। इस पर मौजूदा टैक्स दर 18.38 फीसदी है। इसे 28% के स्लैब के अंदर रखा गया है। इस पर एमआरपी की जीएसटी की दर 21.88% लागू होती है तो इस पर आपको पहले के मुकाबले 3.5 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा।

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टीवी

इसके अलावा सैमसंग के 40 इंच वाले एलईडी टीवी की मौजूदा कीमत अगर 53,000 रुपये है और इस पर टैक्स 19.63 फीसदी लगता है। टीवी को हेवी कंज्यूमर ड्यूरेबल्स की कैटेगरी में रखा गया है यानि कि इसे 28% के दायरे में रखा गया है।

अब ऐसे में इस पर जीएसटी 21.88 फीसदी लगाया जाता है तो अब आपको इस पर 2.3 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा।

पैन

यूनिबॉल पैन की कीमत 50 रुपये है। जिस पर मौजूदा टैक्स दर 13.16% चुकाना होता है। अब इसे 18% के दायरे में रखा गया है यानि कि अब इस पर 15.25 फीसदी जीएसटी लगेगा तो कंज़्यूमर को 2.1 फीसदी ज्यादा टैक्स देना होगा।

खाद्य तेल, मसाला, चाय और कॉफी

वहीं एडिबल यानि खाने वाले तेल, मसाला, चाय, कॉफी पर अभी 9% टैक्स देना होता है जबकि जीएसटी में इसे 5% के टैक्स दायरे में रखा गया है। अब इन चीज़ों पर उपभोक्ता को 4% टैक्स की बचत होगी।

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कंप्यूटर्स और प्रोसेस्ड फूड

कंप्यूटर्स और प्रोसेस्ड फूड्स आइट्मस पर अभी 9%-15% का टैक्स चुकाना पड़ता है जबकि जीएसटी में इन्हें 12% के दायरे में रखा गया है। यानि कि इन चीजों पर उपभोक्ता को कम टैक्स चुकाना होगा।

साबुन, तेल और शेविंग स्टिक्स

इन चीजों पर फिलहाल कंज्यूमर तकरीबन 15%-21% टैक्स चुकाते हैं। जबकि जीएसटी में इसे 18% के स्लैब में रखा गया है। यानि कि इन चीज़ों पर भी कंज़्यूमर की जेब पर कम मार पड़ेगी और उपभोक्ता को कम टैक्स चुकाना होगा।

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Source : Shivani Bansal

GST Goods and service tax Arun Jaitley
      
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