जेपी एसोसिएट्स ने SC से कहा, नहीं है 2,000 करोड़ रुपये, मांगी यमुना एक्सप्रेसवे बेचने की इजाजत

जेपी एसोसिएट्स ने सुप्रीम कोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना को बेचने की इजाज़त मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को जेपी एसोसिएट्स को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए थे।

जेपी एसोसिएट्स ने सुप्रीम कोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना को बेचने की इजाज़त मांगी है। सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर को जेपी एसोसिएट्स को 2000 करोड़ रुपये जमा कराने के निर्देश दिए थे।

author-image
Shivani Bansal
एडिट
New Update
जेपी एसोसिएट्स ने SC से कहा, नहीं है 2,000 करोड़ रुपये, मांगी यमुना एक्सप्रेसवे बेचने की इजाजत

जेपी (जयप्रकाश) एसोसिएट्स ने सुप्रीम कोर्ट से यमुना एक्सप्रेसवे परियोजना को बेचने की इजाज़त मांगी है। 

Advertisment

गौरतलब है कि जेपी इंफ्रा के खिलाफ दिवालिया प्रक्रिया को रोकने के लिए घर खरीददारों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसके बाद कोर्ट ने पैरेंट कंपनी जेपी एसोसिएट्स को 2,000 करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश दिया था।

कंपनी ने अब इस रकम को जमा कराने के लिए अपने यमुना एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट को बेचने की मंजूरी मांगी है।

सुप्रीम कोर्ट ने 27 अक्टूबर तक यह रकम जमा कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही अदालत ने साफ किया था कि अगर कंपनी इस रकम को चुकाने के लिए अपनी किसी संपत्ति को बेचना चाहती है तो इसके लिए उसे पहले कोर्ट से अनुमति लेनी होगी।

इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 13 नवंबर की तारीख तय की थी।

निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख़्तियार करते हुए कंपनी को फटकार लगाते हुए साफ कहा था, 'कंपनी चाहे बंगाल की खाड़ी में डूबे या अरब सागर में। निवेशकों के हित सुरक्षित रहने चाहिए।'  

जेपी इंफ्रा के निवेशकों को बड़ी राहत, दिवालिया घोषित करने की प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

कारोबार से जुड़ी ख़बरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

Source : News Nation Bureau

Yamuna Expressway Supreme Court JP Supreme court Jaypee Associates
      
Advertisment