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बंद हो जाएंगे अकाउंट्स, 30 अप्रैल तक जमा करा दें FATCA के लिए जरूरी दस्तावेज

सोमवार से एफएटीसीए के नियमों के तहत जरूरी जानकारी नहीं दिए जाने पर म्युचुअल फंड के निवेशकों, बैंक के खाता धारकों और बीमा योजनाओं में निवेश करने वालों को उनके खातों का संचालन करने से रोक दिया जाएगा।

Updated on: 29 Apr 2017, 05:14 PM

नई दिल्ली:

सोमवार से एफएटीसीए के नियमों के तहत जरूरी जानकारी नहीं दिए जाने पर म्युचुअल फंड के निवेशकों, बैंक के खाता धारकों और बीमा योजनाओं में निवेश करने वालों को उनके खातों का संचालन करने से रोक दिया जाएगा। हालांकि, ऐसा सभी खाताधारकों के साथ नहीं होगा, बल्कि जिनके खाते 1 जुलाई 2014 से 31 अगस्त 2015 के बीच खुले हैं, उन्हें ही एफएटीसीए नियमों का पालन करना है।

जुलाई 2015 में भारत और अमेरिका ने एफएटीसीए पर दस्तखत किए। यह अमेरिका का नया कानून है जिसके लक्ष्य दोनों देशों के बीच वित्तीय सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान की व्यवस्था की गई है ताकि टैक्स चोरों के बारे में जानकारी साझा की जा सके।

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इसी एफएटीसीए के तहत भारत और अमेरिका के बीच वित्तीय सूचनाओं का स्वतः आदान-प्रदान सुनिश्चित होता है। देश के वित्तीय संस्थानों को यहां की टैक्स अथॉरिटीज को सूचनाएं मुहैया करानी पड़ती हैं जिन्हें अमेरिका से साझा किया जाता है।

वित्तीय संस्थानों को कहा गया है कि वो निश्चित अवधि (जुलाई 2014 से अगस्त 2015) में खुले खातों के लिए स्व-अभिप्रमाणित (सेल्फ सर्टिफाइड) दस्तावेज जमा करवाएं।

अगर बैंक खाताधारक 'टैक्स रेजिडेंसी' (आपको किन-किन देशों में टैक्स चुकाना होता है) के डीटेल्स या स्व-अभिप्रमाणन मुहैया कराने में असफल रहे तो बैंक और अन्य वित्तीय संस्थानों के पास खातों को ब्लॉक करने का अधिकार होगा। हालांकि, ब्लॉक करने के बाद डीटेल्स देने पर खाते फिर से चालू हो जाएंगे।

यह प्रावधान उन्हीं खातों पर लागू होंगे जो एफएटीसीए नियमों के दायरे में आते हैं।

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NPS अकाउंट वालों के लिए: 

अगर आपने 1 जुलाई 2014 के बाद नैशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) अकाउंट खुलवाया और इसका प्रबंधन एनएसडीएल कर रहा है तो एफएटीसीए का के तहत सेल्फ सर्टिफिकेशन जरूरी है। आपको ईमेल, एसएमएस के जरिए सेल्फ-सर्टिफिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने का लिंक मिला होगा। आप इसे भरकर इसकी हार्ड कॉपी और साक्ष्य के तौर पर जरूरी दस्तावेजों को एनएसडीएल-सीआरए के पास जमा करा दें। हां, दस्तावेजों पर दस्तखत करना नहीं भूलें। आप यहां क्लिक कर भी फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं।

म्यूचुअल फंड: 

वित्त मंत्रालय की ओर से 11 अप्रैल 2017 को जारी रिलीज के मुताबिक, जुलाई 2014 से अगस्त 2015 के बीच खुले सभी अकाउंट्स/फोलिओज को 30 अप्रैल 2017 तक एफएटीसीए नियमों के तहत लाना जरूरी है। ऐसा नहीं होने पर इनसे लेनदेन बंद कर दिया जाएगा। अपने डीटेल्स भरने के लिए म्यूचअल फंड के रजिस्ट्रार्स के इन लिंक्स पर क्लिक कर सकते हैं।

CAMS: http://www.camsonline.com/FATCA/COL_FATCAOnlineIndividualForm.aspx?amc=ALL

KARVY: https://www.karvymfs.com/karvy/fatca-kyc.aspx

Sundaram BNP Paribas Fund Services Limited: https://www.sundarambnpparibasfs.in/web/service/fatca/

Templeton: https://online.franklintempletonindia.com/aspx_app/Investors/fatca/Inv_FatcaDetails.aspx

एफएटीसीए के अनुपालन के लिए पैन डीटेल्स, जहां पैदा हुए उस देश का नाम, अभी जहां के नागरिक हैं उस देश का नाम, राष्ट्रीयता, पेशा, कुल सालाना आय और क्या आपका राजनीति से कोई संबंध है इन सवालों के जवाब देने होंगे।

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