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सुब्रत रॉय, सहारा प्रमुख (फाइल फोटो)
इंश्योरेंस रेग्यूलेटरी एंड डेवलपमेंट एथॉरिटी (IRDA) ने सहारा के लाइफ इंश्योरेंस का प्रबंधन अपने हाथ में लेने का ऐलान किया है। अब सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का मैनेजमेंट भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अंतर्गत काम करेगा।
इंश्योरेंस रेग्युलेटर ने, सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के कार्यशैली को पॉलिसी धारकों के लिए सही न ठहराते हुए उनके हितों की रक्षा करने के इरादे से हस्तक्षेप करते हुए यह दुर्लभ कदम उठाया है।
सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का कार्यभार संभालने के लिए इरडा ने एक महाप्रबंधकों में से एक आरके शर्मा को तत्काल प्रभाव से सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस का प्रशासक नियुक्त कर दिया है।
इरडा ने कहा है कि उसे विश्वास करने का ऐसा कोई कारण नहीं मिलता जिससे यह पता चल सके कि सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी "जीवन बीमा पॉलिसी धारकों के हितों के लिए सही दिशा में काम कर रही है।"
Insurance Regulatory and Development Authority of India (#IRDAI) announces taking over management of #Sahara India Life Insurance Company. pic.twitter.com/I6RGt7w9Tb
— All India Radio News (@airnewsalerts) June 13, 2017
इरडा ने अपने बयान में कहा, 'व्यवस्थापक बीमा अधिनियम, 1938 के तहत लागू प्रावधानों के अनुसार बीमाकर्ता के व्यवसाय के प्रबंधन का संचालन नियामक करेगा।'
बता दें कि वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान अप्रैल-मई माह के बीच 1.53 करोड़ रुपये की 665 पॉलिसी बेची हैं। कंपनी ने साल 2016-17 में 16,058 ग्राहकों से 44.68 करोड़ रुपये का प्रीमियम इकट्ठा किया था।
इरडा ने कहा है, 'प्रशासक बीमा अधिनियम 1938 के तहत लागू होने वाली शक्तियों और कर्तव्यों के तहत कार्य करेगा और कारोबार का बेहतर आर्थिक संगत दक्षता के साथ प्रबंधन करेगा व नियामक को नियमित रिपोर्ट करेगा।'
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PFRDA के चेयरमेन टीएस विजयन के द्वारा साइन आदेश के अनुसार, 'प्रंबधक, लागू प्रावधानों के अनुसार शक्तियों और कर्तव्यों के अनुसार कार्य करेगा... और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के साथ व्यापार का प्रबंधन करने के लिए पूरी दक्षता के साथ काम कर आईआरडीएआई को नियमित रिपोर्ट करेगा।'
इंश्योरेंस रेग्यूलेटर ने सहारा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के डायरेक्टर्स, मैनेजर और स्टाफ से प्रशासक को हरसंभव सहायता देने और पूर्ण सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। रेग्यूलेटर ने कहा है कि सभी पॉलिसी धारकों के दावों और अन्य लाभों के अनुरोधों को 30 दिनों की अवधि के भीतर नियमों के अनुसार निपटाया जाए।
इसके साथ ही नियामक ने इंश्योरर को नियमों और शर्तों के अनुसार सभी पॉलिसी संबंधी सेवाएं जारी रखने के आदेश दिए हैं।
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HIGHLIGHTS
- इरडा ने सहारा लाइफ इंश्योरेंस का मैनेजमेंट ओवरटेक किया
- पॉलिसी धारकों के हितों का ध्यान रखने के लिए उठाया कदम
- कंपनी की ख़राब कार्यशैली के चलते लिया ऐतिहासिक फैसला
Source : News Nation Bureau