New Update
/newsnation/media/post_attachments/images/2023/07/27/income-tax-55.jpg)
Income-Tax-Return( Photo Credit : google)
0
By clicking the button, I accept the Terms of Use of the service and its Privacy Policy, as well as consent to the processing of personal data.
Don’t have an account? Signup
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कम इनकम बताने पर 50 फीसदी या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है.
Income-Tax-Return( Photo Credit : google)
Income Tax Return: इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करने की डेडलाइन 31 जुलाई 2023 है. इससे पहले की देर हो जाए आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दें. वक्त रहते इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ना करने वालों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ सकता है. समय पर रिटर्न फाइल ना करने पर आपको जुर्माना देना पड़ सकता है साथ ही जेल तक की सजा हो सकती है. तो चलिए इस रिपोर्ट में इनकम टैक्स रिटर्न के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं.
देरी होने पर लग सकता है जुर्माना
भारत का इनकम टैक्स कानून इंडिविजुअल्स को समय सीमा समाप्त होने के बाद भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की परमिशन देता है. समय सीमा के बाद दाखिल किए गए इनकम टैक्स रिटर्न को बिलेटेड इनकम टैक्स रिटर्न कहा जाता है. देरी से रिटर्न दाखिल करने का विकल्प 31 दिसंबर 2023 तक है. लेकिन इसके लिए आपको जुर्माना भरना होगा. पांच लाख रुपए से अधिक की कुल आय वाले व्यक्तियों को देर से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने पर 5 हजार रुपए तक जुर्माना लग सकता है. छोटे करदाताओं के लिए जिनकी कर योग्य आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग करने की समय सीमा से चूकने पर 1 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा.
टैक्स डिडक्शन में भी होगा नुकसान
समय पर अपना आईटीआर नहीं भरने वालों को टैक्स डिडक्शन में नुकसान झेलना पड़ सकता है. इससे टैक्स की देनदारी बढ़ सकती है. यदि आप 31 दिसंबर 2023 के बाद आईटीआर फाइल करते हैं तो आपको 10 हजार रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है. 31 जुलाई 2023 तक इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने में असफल रहते हैं, तो रिटर्न फाइल नहीं होने तक हर महीने एक फीसदी का अतिरिक्त ब्याज लगेगा.
गलत जानकारी पड़ सकती है भारी
इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते समय कम इनकम बताने पर 50 फीसदी या फिर गलत इनकम की जानकारी देने के लिए 200 फीसदी का जुर्माना लग सकता है. कुल टैक्सबेल राशि पर ये जुर्माना लगेगा. रिमाइंडर के बावजूद टैक्स रिटर्न दाखिल ना करने पर अधिकारियों को बकाया टैक्स के आधार पर अभियोजन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ सकती है, जिसमें तीन महीने से लेकर सात साल तक की कैद हो सकती है.
HIGHLIGHTS
Source : News Nation Bureau