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आयकर विभाग ने कंपनियों के लिए ई-आईटीआर फाइलिंग की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 7 नवंबर कर दी है।
कॉरपोरेट्स और ऐसे कारोबारी जिनका ऑडिट हो चुका है उनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख को 7 नवम्बर तक बढ़ा दिया गया है।
हालांकि इस राहत के बावजूद विभाग को लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इनकम टैक्स के ट्वीट के बाद कई सीए ने अपना ट्वीट पर कमेंट कर अपना गुस्सा ज़ाहिर किया है।
Due date for filing ITRs&Tax Audit Reports under ITAct has been extended from30.09.2017to07.11.2017 for those liable to file ITRs by30.09.17
— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) October 31, 2017
दरअसल सीए को गुस्सा इस बात पर है कि सरकार ने आखिरी तारीख बढ़ाने की घोषणा एक दिन पहले ही की है जबकि आखिरी दिन सीए और कंपनियों को खासी मशक्कत करनी पड़ी थी।
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इससे पहले आयकर विभाग ने ई-आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर रखी थी जिसे बाद में बढ़ाकर 31 अक्टूबर किया गया था इसके बाद अब इसे और 7 दिन बढ़ाकर 7 नवंबर किया गया है।
आयकर विभाग ने ऐसा आयकर रिटर्न भरने की तारीखों में बढ़ोतरी के पीछे बड़ी वज़ह वेबसाइट में हो रही दिक्कत और कंपनियों की ई-फाइलिंग की मुश्किलों की वजह से आयकर विभाग ने और समय दिया है ताकि सभी रिटर्न्स भर सके।
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तमाम शिकायते आने के बाद सीबीडीटी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। वहीं GSTR 2 और GSTR 3 फाइलिंग के लिए वित्तमंत्रालय ने पहले ही तारीखों को बढ़ाकर GSTR 2 के लिए 30 नवंबर और GSTR 3 के लिए 11 दिसंबर आख़िरी तारीख़ दी है।
लगातार जीएसटी और आयकर विभाग की वेबसाइट्स के काम न करने की वज़ह से ऐसा हुआ है।
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Source : News Nation Bureau