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आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख आज, नहीं बढ़ेगी डेडलाइन

इनमक टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी, इसे आगे बढ़ाए जाने की कोई योजना नहीं है।

Updated on: 30 Jul 2017, 11:53 PM

highlights

  • इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है
  • वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी

नई दिल्ली:

इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख में कोई बदलाव नहीं होने जा रहा है। आयकर विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि वित्त वर्ष 2016-17 के लिए आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही रहेगी, इसे आगे बढ़ाए जाने की कोई योजना नहीं है।

अधिकारी ने बताया, 'आईटीआर भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई ही है। इसे बढ़ाने की कोई योजना नहीं है। विभाग को पहले ही 2 करोड़ रिटर्न आवेदन मिल चुके हैं। विभाग सभी करदाताओं से समय पर आईटीआर फाइल करने की अपील करता है।'

इससे पहले आयकर विभाग अखबारों में विज्ञापन जारी कर सभी करदाताओं से समय पर और सही-सही आईटीआर फाइल करने की अपील कर चुका है।

विभाग एक जुलाई से आईटीआर फाइल करने वालों के लिए पैन कार्ड और आधार को जोड़ा जाना अनिवार्य कर चुका है।