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गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू होगा , जीएसटीएन ने कहा हम हैं तैयार

संभव है कि अप्रत्यक्ष कर कानून जीएसटी 1 जुलाई से देश में लागू हो जाए। जीएसटी नेटवर्क यानि जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया है कि कंपनी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने के लिए तैयार है।

संभव है कि अप्रत्यक्ष कर कानून जीएसटी 1 जुलाई से देश में लागू हो जाए। जीएसटी नेटवर्क यानि जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया है कि कंपनी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने के लिए तैयार है।

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Shivani Bansal
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गुड्स एंड सर्विस टैक्स 1 जुलाई 2017 से लागू होगा , जीएसटीएन ने कहा हम हैं तैयार

जीएसटी 1 जुलाई से होगा लागू! (फाइल फोटो)

संभव है कि अप्रत्यक्ष कर कानून जीएसटी 1 जुलाई से देश में लागू हो जाए। अब तक का सबसे बड़ा टैक्स रिफॉर्म जीएसटी के लागू होने के लिए देश की निगाहें इस पर हैं। जीएसटी नेटवर्क यानि जीएसटीएन के सीईओ प्रकाश कुमार ने बताया है कि कंपनी जीएसटी को 1 जुलाई से लागू करने के लिए तैयार है।

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वित्त मंत्रालय ने देश में जीएसटी लागू करने की तय तारीख 1 जुलाई रखी है। अब जीएसटीएन के इस बयान से उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से यह कर रिफॉर्म जीएसटी 1 जुलाई से देश में लागू हो सकेगा। GST यानि गुड्स एंड सर्विस टैक्स के लागू होने से अब तक लगने वाले तमाम तरह के अलग-अलग कर ख़त्म हो जाएंगे और सिर्फ जीएसटी कर लागू होना है।

जीएसटी लागू होने से चुंगी टैक्स, सेंट्रल सेल्स टैक्स, राज्य स्तर के सेल्स टैक्स, या वैट, एंट्री टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, टेलीकॉम लाइसेंस फीस, टर्नओवर टैक्स, बिजली के इस्तेमाल या बिक्री पर लगने वाले टैक्स, और सामान के ट्रांसपोर्टेशन पर लगने वाले टैक्स ख़त्म हो जाएंगे।

वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को देश में लागू कराने की तय तारीख 1 जुलाई 2017 रखी है। इससे अलावा जीएसटी पर सभी राज्यों ने भी अपनी सहमति दे दी है और 1 जुलाई से इसे लागू कराने की केंद्र सरकार की कोशिश पर भी मुहर लगा दी है। 

जीएसटी पर सभी राज्य सहमत, 1 जुलाई से होगा लागू

इसे सबसे बड़ा कर रिफॉर्म इसीलिए माना जा रहा है क्योंकि इसके लागू होने से देश भर में सामान की कीमत एक ही रहेगी और कालाबाज़ारी पर रोक लगेगी। इसे लागू कराने के लिए सरकार ने जीएसटीएन कंपनी बनाई गई है।

गुड्स एंड सर्विस टैक्स नेटवर्क गैर सरकारी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। इसकी स्थापना 28 मार्च 2013 को हुई थी। इसमें केंद्र सरकार की 24.5% सरकार की हिस्सेदारी है जबकि राज्यों की और राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति की अलग 24.5% हिस्सेदारी है।

जबकि 51 प्रतिशत गैर सरकारी वित्तीय संस्थानों की है। कंपनी की स्थापना केंद्र और राज्य सरकारों को, आयकर दाताओं को और अन्य शेयरधारकों को जीएसटी कर लागू कराने में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और सेवाएं मुहैया कराएगी। कंपनी की आधिकृत पूंजी 10 करोड़ रुपये है।

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Source : News Nation Bureau

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