GST काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल जॉब वर्क और ट्रैक्टर्स के पार्ट्स पर दी गई राहत

ट्रैक्टर्स के विशेष पार्ट्स पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

ट्रैक्टर्स के विशेष पार्ट्स पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है।

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Deepak Kumar
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GST काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल जॉब वर्क और ट्रैक्टर्स के पार्ट्स पर दी गई राहत

अरुण जेटली (पीटीआई)

शनिवार को केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेक्सटाइल उद्योग और ट्रैक्टर पार्ट्स पर बड़ी राहत देने का फैसला किया गया है। इस बैठक में टेक्सटाइल उद्योग में जॉब वर्क्स पर लगने वाले जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।

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ट्रैक्टर्स के विशेष पार्ट्स पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत से घटाकर 18 प्रतिशत किया गया है। इतना ही नहीं सरकार सिंचाई तथा ड्रेनेज जैसे कार्यों के लिए जो वर्क्स कांट्रैक्ट देती है उस पर भी जीएसटी की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी गई है।

पूरे देश में ई-वे बिल की व्यवस्था एक अक्टूबर से लागू होगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि प्रस्तावित ई-वे बिल व्यवस्था में माल की ढुलाई के दौरान रास्ते में किसी भी तरह के चेक पोस्ट नहीं होंगे।

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उन्होंने कहा, 'जिन वस्तुओं को जीएसटी से छूट प्राप्त है, उनके लिए ई-वे बिल की जरूरत नहीं होगी। 50,000 रुपये से अधिक मूल्य की कर योग्य वस्तुओं की ढुलाई के लिए ई-वे बिल की आवश्यकता होगी।'

अरुण जेटली के मुताबिक, काउंसिल ने कुल 19 सेवाओं के संबंध में जीएसटी की दरों में बदलाव किया है।

बता दें कि जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक नौ सितंबर को हैदराबाद में होगी। जानकारों का मानना है कि अगली बैठक में भी कुछ वस्तुओं पर जीएसटी की दरें घटाई जाएंगी।

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Source : News Nation Bureau

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