कारोबारियों को राहत, जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को अब और समय दिया है। अब व्यापारी जीएसटी के तह्त रिटर्न दस सितंबर तक भर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 5 सितंबर निर्धारित की गई थी।

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को अब और समय दिया है। अब व्यापारी जीएसटी के तह्त रिटर्न दस सितंबर तक भर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 5 सितंबर निर्धारित की गई थी।

author-image
Shivani Bansal
एडिट
New Update
कारोबारियों को राहत, जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी

जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ी (सांकेतिक फोटो)

केंद्र सरकार ने जीएसटी रिटर्न भरने वाले व्यापारियों को अब और समय दिया है। अब व्यापारी जीएसटी के तह्त रिटर्न दस सितंबर तक भर सकेंगे। इससे पहले यह सीमा 5 सितंबर निर्धारित की गई थी।

Advertisment

अब जीएसटीआर-1 के तह्त कारोबारी खरीद-बिक्री कर का रिटर्न 10 सितंबर तक फाइल कर सकेंगे। इसके अलावा कारोबारी जी.एस.टी.आर- 1 और जी.एस.टी.आर- 2 का मिलान जी.एस.टी.आर- 3 के साथ 30 सितंबर तक भरा जा सकता है।

हालांकि इससे पहले इसके लिए सरकार ने 15 सितंबर तक ना होगा। पहले इसके लिए अंतिम तारीख 15 सितंबर थी।

आईटीआर भरने वालों की संख्या में 25% इजाफा, सरकार ने बताया नोटबंदी का असर

वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। वित्त मंत्रालय के मुताबिक, ‘जी.एस.टी. क्रियान्वयन समिति (जी.आई.सी) ने जी.एस.टी.आर-1, जी.एस.टी.आर- 2 और जी.एस.टी.आर- 3 भरने की तारीख बढ़ाकर क्रमश: 10, 25, और 30 सितंबर 2017 कर दी है।’

साथ ही अगस्त के संदर्भ में जी.एस.टी.आर- 1, जी.एस.टी.आर- 2 और जी.एस.टी.आर- 3 भरने की समयसीमा बढ़ाकर क्रमश: 5, 10 और 15 अक्तूबर कर दी गई है। इससे पहले यह समयसीमा क्रमश: 20, 25 और 30 सितंबर थी। 

GST ने भरा सरकार का खजाना, जुलाई में सरकार को मिले 92,000 करोड़ रुपये: जेटली

इससे पहले कारोबारी कई इनवायस अपलोड करने के चलते अंतिम जी.एस.टी. रिटर्न भरने की समयसीमा को बढ़ाने की मांग कर रहे थे। अब सरकार जल्दी ही रिटर्न फाइल करने के लिये अधिसूचना जारी करेगी।

जीएसटी रिटर्न भरने की तारीख बढ़ाए जाने के बाद भी टेंशन में कारोबारी, वेबसाइट नहीं कर रहा काम

Source : News Nation Bureau

GST finance-minister
Advertisment