GST Council: सैनिटरी नैपकिन समेत ये चीज़ें हुई टैक्स फ्री, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

वित्त मंत्री पियूष गोयल की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की नई दिल्ली में बैठक हुई।

वित्त मंत्री पियूष गोयल की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की नई दिल्ली में बैठक हुई।

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ruchika sharma
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GST Council:  सैनिटरी नैपकिन समेत ये चीज़ें हुई टैक्स फ्री, जानें क्या-क्या हुआ सस्ता

वस्तु एवं सेवा कर

वित्त मंत्री पियूष गोयल की अध्यक्षता में वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) परिषद की नई दिल्ली में बैठक हुई जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) परिषद ने आम आदमी को राहत देते हुए वाशिंग मशीन, छोटे टीवी सहित कई सामानों पर जीएसटी दर 28 फीसदी से घटाकर 18 फीसदी कर दिया है

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कई सामानों पर से टैक्स को खत्म कर दिया हैसैनिटरी नैपकिन, राखी, फोर्टिफाइड मिल्क और पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां आदि पर टैक्स को खत्म कर दिया गया है। एक साल पहले लागू किए गए नए अप्रत्यक्ष कर शासन के तहत सैनिटरी नैपकिन पर 12 फीसदी जीएसटी वसूला जाता था।

एक हजार रुपये मूल्य तक के जूते-चप्पल पर अब 5 प्रतिशत का कर लगेगा पहले यह रियायती दर केवल 500 रुपये मूल्य के जूते-चप्पल पर लागू थी

वृद्धावस्था घर द्वारा सेवाओं की आपूर्ति को भी जीएसटी से छूट दी गई है। 

28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी जीएसटी :

  • रेफ्रिजरेटर
  • पानी के हीटर
  • वाशिंग मशीन
  • टीवी (68 cm तक)
  • वैक्यूम क्लीनर
  • पेंट
  • हेयर शेवर
  • हेयर कर्ल
  • हेयर ड्रायर
  • सेंट स्प्रे
  • लिथियम आयन बैटरी
  • फूड ग्राइंडर्स
  • मिक्सर्स
  • इलेट्रिक स्मूथिंग आयरंन्स
  • साल के पत्ते

इन वस्तुओं से समाप्त हुआ जीएसटी

  • सैनिटरी नैपकिन
  • राखी
  • फोर्टिफाइड मिल्क
  • पत्थर, मार्बल और लकड़ी से बनी मूर्तियां

18 फीसदी से घटकर 12 फीसदी जीएसटी

  • पेंटिंग, फोटो , शीशा आदि के लकड़ी के फ्रेम
  • हैंडबैग जैसे पाउच, पर्स , आभूषण बॉक्स
  • ब्रास केरोसिन प्रेशर स्टोव

पांच फीसदी जीएसटी  की कटौती

  • इथेनॉल (पेट्रोल और डीजल में मिलाया जाता है)
  • हैंडमेड कारपेट और टेक्सटाइल फ्लोर कवरिंग
  • हस्तनिर्मित कपड़ा

व्यापारियों को बड़ी राहत

जीएसटी परिषद की बैठक में डेढ़ करोड़ से कम टर्नओवर वाले करीब 80 लाख व्यापारियों को बड़ी राहत दी गई है। ऐसे करदाता अब कर का भुगतान तोोप्रति माह करेंगे, मगर इन्हें त्रैमासिक रिटर्न दाखिल करने की सुविधा होगी। ऐसे करदाताओं की संख्या कुल करदाताओं की 93 प्रतिशत है। इन छोटे डीलरों से कुल राजस्व का 16 प्रतिशत की प्राप्ति होती है।

जीएसटी परिषद की अगली बैठक 4 अगस्त को होगी

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Source : News Nation Bureau

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