10 जनवरी को खुल सकता है चीजें सस्ती होने का रास्ता, जानें कैसे
जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक आगामी 10 जनवरी को हाेने वाली बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर टैक्स को घटा कर 5 फीसदी किया जा सकता है.
नई दिल्ली:
जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक आगामी 10 जनवरी को हाेने वाली है. उम्मीद है कि इस जीएसटी (GST) काउंसिल की इस बैठक में अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर टैक्स को घटा कर 5 फीसदी किया जा सकता है. इसके अलावा माइक्रो स्माल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज (MSMEs) लिए थ्रेसहोल्ड की लिमिट को बढ़ाया जा सकता है. अगर अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट पर जीएसटी (GST) में कमी की जाती है तो यह सस्ते हो जाएंगे, जिससे कॉमनमैन का इन्हें खरीदना आसान हो जाएगा.
23 वस्तुएं हो चुकी हैं सस्ती
जीएसटी (GST) काउंसिल ने अपनी 22 दिसंबर 2018 की बैठक में 23 वस्तुओं पर टैक्स की दर हो घटाया था. इसमें कई वस्तुएं 28 फीसदी टैक्स के दायरे में थीं. जीएसटी (GST) काउंसिल की इस बैठक की अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली ने की थी.
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अब 10 जनवरी को होगी अगली बैठक
अधिकारियों के अनुसार जीएसटी (GST) काउंसिल की अगली बैठक 10 जनवरी 2019 को होगी. यह जीएसटी (GST) काउंसिल की 32वीं बैठक होगी. इसकी भी अध्यक्षता वित्तमंत्री अरुण जेटली करेंगे. इसके अलावा इसमें राज्यों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे.
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जेटली ने दी थी ये जानकारी
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने पिछली जीएसटी (GST) काउंसिल की बैठक के बाद बताया था कि अगली बैठक में आवासीय प्रॉपर्टी पर टैक्स की दरों को सरल करने पर विचार किया जाएगा. इसके अलावा एमएसएमई (MSMEs) की थ्रेसहोल्ड लिमिट को 20 लाख से बढ़ाने के बारे में भी विचार किया जाएगा. यह लिमिट 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 75 लाख रुपये किया जा सकता है. ऐसा होने से 75 लाख रुपये तक का कारोबार करने वाले कारोबारी अगर चाहें तो जीएसटी (GST) से बाहर रह सकते हैं. इसके अलावा जीएसटी (GST) काउंसिल की इस बैठक में छोटे सप्लायर्स पर भी टैक्स की दर में रियायत पर विचार किया जा सकता है. वहीं प्राकृतिक आपदा को लेकर जीएसटी (GST) में सेस लगाने पर भी विचार हो सकता है. इसके अलावा जीएसटी (GST) काउंसिल लॉटरी पर भी टैक्स लगाने पर विचार कर सकती है.
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घर हो सकते हैं सस्ते
अधिकारियों के अनुसार अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकानों पर जीएसटी (GST) की दर को घटाकर 5 फीसदी करने पर कोई फैसला लिया जा सकता है. अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट और मकानों पर 12 फीसदी की दर जीएसटी (GST) लगता है. अगर यह घट कर 5 फीसदी हो जाता है तो कॉमनमैन को टैक्स में 7 फीसदी की राहत मिल सकती है.
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