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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण( Photo Credit : ANI)
GST Council Meeting : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के नेतृत्व में बुधवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक (GST Council Meeting) हुई. इस बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कैसिनो, हॉर्स राइडिंग जैसे खेलों पर जीएसटी लगाने को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है. इसके बाद निर्मला सीतारमण (Union Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जीएसटी काउंसिल की बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में बताया है. (GST Council Meeting )
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जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि इसके (ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% GST) एक अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है... यह भी तय है कि इस फैसले के लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी. जब मैं 6 महीने कहती हूं तो इसका मतलब आज से शुरू करना नहीं है, जब इसे लागू किया जाता है तब से यह शुरू होता है. (GST Council Meeting )
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#WATCH इसके (ऑनलाइन गेमिंग और कैसिनो पर 28% GST) 1 अक्टूबर से लागू होने की उम्मीद है...यह भी तय है कि इस फैसले के लागू होने के 6 महीने बाद इसकी समीक्षा की जाएगी। जब मैं 6 महीने कहती हूं तो इसका मतलब आज से शुरू करना नहीं है, जब इसे लागू किया जाता है तब से यह शुरू होता है: केंद्रीय… pic.twitter.com/Hr3hENLtDA
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 2, 2023
#WATCH सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और यह इसे कानूनी नहीं बनाती...सट्टा और जुआ अवैध है और कर के दायरे में आता है। ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएगी, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है: संजय मल्होत्रा, राजस्व सचिव pic.twitter.com/kXN49sMchB
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 2, 2023
वहीं, राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने भी मीडिया के सामने कहा कि सट्टेबाजी पहले से ही जीएसटी के दायरे में है और यह इसे कानूनी नहीं बनाती... सट्टा और जुआ अवैध है और कर के दायरे में आता है. ऑनलाइन गेमिंग पर कर लगाने से उन राज्यों में ऑनलाइन गेम वैध नहीं हो जाएगी, जिन्होंने उन पर प्रतिबंध लगा रखा है. (GST Council Meeting )