केंद्र सरकार ने सोमवार को वायरलेस जैमर और बूस्टर/रिपीटर्स के उचित उपयोग पर निर्देश देने के साथ-साथ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को वायरलेस जैमर की अवैध बिक्री के लिए चेतावनी दी।
दूरसंचार विभाग ने कहा कि सेल्युलर सिग्नल जैमर, जीपीएस ब्लॉकर या अन्य सिग्नल जैमिंग डिवाइस का इस्तेमाल आम तौर पर अवैध है। इसके इस्तेमाल के लिए सरकार से विशेष अनुमति जरूरी है।
इनकी ऑनलाइन बिक्री से चिंतित विभाग ने सभी ई-कॉमर्स कंपनियों को अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर वायरलेस जैमर की बिक्री या बिक्री की सुविधा देने से आगाह किया।
निजी संगठन या व्यक्ति भारत में जैमर की खरीद और उसका उपयोग नहीं कर सकते हैं।
दूरसंचार विभाग ने कहा, दिशानिर्देशों के तहत दी गई अनुमति के अलावा, भारत में सिग्नल जाम करने वाले उपकरणों का विज्ञापन, बिक्री, वितरण, आयात अवैध है।
सिग्नल बूस्टर/रिपीटर के संबंध में विभाग ने कहा कि लाइसेंस प्राप्त दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के अलावा किसी भी व्यक्ति/संस्था द्वारा मोबाइल सिग्नल रिपीटर/बूस्टर को रखना, बेचना या उपयोग करना गैरकानूनी है।
एक मोबाइल सिग्नल बूस्टर एक प्रकार का एम्पलीफायर होता है, जो मोबाइल फोन के सिग्नल रिसेप्शन को बेहतर बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
हालांकि, मोबाइल फोन बूस्टर का अनधिकृत इस्तेमाल दूरसंचार सेवाओं की गुणवत्ता और कवरेज को बाधित करके सार्वजनिक दूरसंचार सेवाओं को बाधित कर सकता है।
डीओटी ने कहा कि यह न केवल मोबाइल फोन यूजर्स के लिए असुविधा का कारण बनता है, बल्कि मोबाइल फोन से आपातकालीन कॉल सेवाओं तक पहुंच को भी बाधित कर सकता है। यह सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए जोखिम पैदा करता है।
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Source : IANS