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सरकार ने हरित ऊर्जा के लिए मसौदा मानदंड जारी किए

सरकार ने हरित ऊर्जा के लिए मसौदा मानदंड जारी किए

Updated on: 16 Aug 2021, 07:00 PM

मुंबई:

भारत के स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यों से एक कदम आगे बढ़ते हुए ऊर्जा मंत्रालय ने हरित ऊर्जा के लिए मसौदा मानदंड जारी किए हैं।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि मंत्रालय ने मसौदा बिजली (हरित ऊर्जा ओपन एक्सेस के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना) नियम, 2021 को परिचालित किया है और 30 दिनों के भीतर इस पर टिप्पणी मांगी है।

ये नियम अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों से ऊर्जा सहित हरित ऊर्जा की खरीद और खपत के लिए प्रस्तावित हैं।

मसौदा नियमों में अक्षय खरीद दायित्व (आरपीओ), हरित ऊर्जा खुली पहुंच, नोडल एजेंसियां, हरित ऊर्जा खुली पहुंच, बैंकिंग और क्रॉस सब्सिडी अधिभार देने की प्रक्रिया शामिल है।

टैरिफ के संबंध में प्रस्ताव किया गया है कि हरित ऊर्जा के लिए टैरिफ उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित किया जाएगा, जिसमें अक्षय ऊर्जा की औसत पूल्ड बिजली खरीद लागत, क्रॉस-सब्सिडी शुल्क (यदि कोई हो), और सेवा शुल्क शामिल हो सकते हैं। हरित ऊर्जा प्रदान करने के लिए वितरण लाइसेंसधारी की सभी विवेकपूर्ण लागतों को कवर किया जाएगा।

ग्रीन हाइड्रोजन स्टेट ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में प्रस्तावित नियम अक्षय स्रोतों से बिजली का उपयोग कर हाइड्रोजन उत्पादित करने का है और उद्योगों सहित अन्य इकाई भी इसे खरीदकर अपने आरपीओ को पूरा कर सकती है।

हरित हाइड्रोजन की मात्रा की गणना अक्षय स्रोतों या इसके गुणकों से एक मेगावाट बिजली से उत्पादित हरित हाइड्रोजन की तुल्यता पर विचार करके की जाएगी। मानदंड केंद्रीय आयोग द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

ये मसौदा नियम हरित ऊर्जा की खुली पहुंच के लिए दिशा-निर्देश भी प्रस्तावित करते हैं, जिसमें कहा गया है कि उपयुक्त आयोग इस नियम के अनुसार नियम बनाएगा, ताकि हरित ऊर्जा का उपभोग करने के इच्छुक उपभोक्ताओं को हरित ऊर्जा की खुली पहुंच प्रदान की जा सके। खुली पहुंच के लिए सभी आवेदन हरित ऊर्जा अधिकतम 15 दिनों के भीतर प्रदान की जाएगी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.