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किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व अधिकारी को 18 महीने की जेल: चेक बाउंस का है मामला

एक स्थानीय अदालत ने चैक बाउंस के दो मामलों में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व सीएफओ ए रघुनाथन को आज 18 महीने जेल की सजा सुनायी। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रघुनाथन और शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ चैक बाउंस को लेकर मामला दर्ज कराया था।

Updated on: 22 Sep 2016, 07:25 PM

नई दिल्ली:

एक स्थानीय अदालत ने चैक बाउंस के दो मामलों में किंगफिशर एयरलाइंस के पूर्व सीएफओ ए रघुनाथन को आज 18 महीने जेल की सजा सुनायी। जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने रघुनाथन और शराब कारोबारी विजय माल्या के खिलाफ चैक बाउंस को लेकर मामला दर्ज कराया था।

अदालत के मजिस्ट्रेट एम कृष्ण राव ने रघुनाथन पर प्रत्येक मामले में बीस-बीस हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

20 अप्रैल को अदालत ने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत 50-50 लाख रुपये के दो चैक बाउंस मामलों में किंगफिशर एयरलाइंस, माल्या तथा रघुनाथन को दोषी ठहराया था।

मामला जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट लि़ (जीएचआईएएल) को किंगफिशर एयरलाइंस लि़ द्वारा दिये गये चैक से जुड़ा है। किंगफिशर की ओर से ये चैक हवाई अड्डे पर किंगफिशर एयरलाइंस के उड़ानों के लिये सुविधाओं के उपयोग के लिये दिये थे। जीएसआईएएल राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा का परिचालन करती है।

रघुनाथन के वकील ने कहा कि विभिन्न अदालतों ने कई वारंट जारी किये थे जिसकी वजह से रघुनाथन उपस्थित नहीं हो सके। उन्होंने रघुनाथन के खिलाफ मामले को अलग करने का अनुरोध किया। उन्हें पिछले कुछ दिनों में गैर-जमानती वारंट के लिये विभिन्न अदालतों में उपस्थित होना पड़ा। उसके बाद वह उच्च न्यायालय गये और वारंट को वापस लिया गया।