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रिजर्व बैंक के आरक्षित धन के नियमों की जल्द समीक्षा करेगी विशेषज्ञ समिति

आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) पर समिति तय करेगी कि केंद्रीय बैंक के आरक्षित भंडार का उचित स्तर क्या होना चाहिए.

Updated on: 20 Nov 2018, 06:04 PM

नई दिल्ली:

रिजर्व बैंक के सुरक्षित आरक्षित कोष के नियम की समीक्षा के लिए जल्द समिति का गठन होगा. रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल की सोमवार को हुई बैठक में इस समिति का प्रस्ताव किया गया है. आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी देते हुए कहा आर्थिक पूंजी ढांचे (ईसीएफ) पर समिति तय करेगी कि केंद्रीय बैंक के आरक्षित भंडार का उचित स्तर क्या होना चाहिए. 

रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड की सोमवार को दिनभर चली बैठक के बाद ईसीएफ के लिए एक विशेषज्ञ समिति के गठन का फैसला किया गया. इस बात पर भी सहमति बनी कि समिति की सदस्यता और नियम व शर्तें सरकार और रिजर्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से तय की जाएंगी. 

फिलहाल रिजर्व बैंक का पूंजी आधार 9.69 लाख करोड़ रुपये है. स्वतंत्र निदेशक और स्वदेशी के पक्षधर एस गुरुमर्ति तथा वित्त मंत्रालय चाहते हैं कि केंद्रीय बैंक को आरक्षित कोष की सीमा को वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने वाले व्यवहार के अनुकूल कम करनी चाहिए. 

सूत्रों ने यह भी बताया कि सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों (एमएसएमई) के कर्ज के पुनर्गठन के दिशानिर्देश भी जल्द जारी होंगे, जिससे नकदी संकट से जूझ रहे इस क्षेत्र की मदद की जा सके. 

मुंबई में रिजर्व बैंक की बोर्ड की बैठक में इस बारे में भी फैसल किया गया था.