केंद्र सरकार की नयी योजना के मुताबिक आप जल्द ही घर खरीदने के लिए EPF से 90 फीसदी तक पैसा निकाल सकेंगे। केंद्र सरकार इसके लिए EPF स्कीम में बड़ा बदलाव करेगी, जिसके तहत 4 करोड़ से अधिक कर्मचारियों को फायदा मिलेगा।
यानी कि इस संशोधन के बाद आप अपने ईपीएफ अकाउंट का इस्तेमाल मकान के लिए लोन की ईएमआई देने में कर सकेंगे। श्रम एवं रोजगार राज्य मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने शुक्रवार को राज्यसभा को एक प्रश्न के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है।
उन्होंने बताया कि दस सदस्यों वाली को-ऑपरेटिव या हाउसिंग सोसाइटी के ईपीएफ सदस्य मकान या फ्लैट खरीदने के समय या रहने वाले मकान की मरम्मत या साइट अधिग्रहण के समय डाउनपेमेंट के लिए पीएफ की 90 फीसदी रकम निकाल सकते हैं।
उन्होंने बताया कि ईपीएफ स्कीम 1952 में संशोधन के बाद बैंकों को लोन चुकाने या इंस्टॉलमेंट देने में ईपीएफ की रकम का इस्तेमाल किया जा सकता है। दत्तात्रेय ने बताया कि वर्ष 2015-16 की सालाना रिपोर्ट के अनुसार, 31 मार्च 2016 को ईपीएफ सदस्य खातों की कुल संख्या 17.14 करोड़ है।
उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत पीएफ से पैसा निकालने की सुविधा सिर्फ उन्हीं को होगी जो तय शर्तों को पूरा करते हों।
ईपीएफओ की ओर से प्रस्तावित नए प्रावधानों के मुताबिक कम से कम 10 सबस्क्राइबर्स को मिलकर एक को-ऑपरेटिव सोसाइटी का गठन करना होगा। तभी पीएफ अकाऊंट से वे रकम निकाल सकेंगे।
ऐसे मिलेगा स्कीम का लाभ
- इस स्कीम के तहत ईपीएफओ अपने पीएफ खाताधारकों के लिए फेसिलिएटर की भूमिका निभाएगा और उनकी नौकरी के दौरान उनके लिए घर खरीदने में मदद करेगा।
- पीएफ खाताधारक और नौकरी देने वाले लोग ग्रुप हाऊसिंग स्कीम में आने वाले घरों को खरीद सकेंगे।
- इस स्कीम का फायदा तभी मिलेगा जब कम से कम 20 लोग ग्रुप हाऊसिंग सोसासटी की इस स्कीम में साथ आएंगे।
- इस स्कीम के तहत प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली योजनाओं का लाभ भी ईपीएफओ खातधारक उठा सकते हैं।
Source : News Nation Bureau