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डीजीसीए ने जारी की एयरलाइन्स के लिए गाइडलाइंस (फाइल फोटो)
नागर विमानन महानिदेशालय ने विमान कंपनियों के लिए उड़ान संबंधी गाइडलाइन जारी की है। यह गाइडलाइन हाल ही में एयरइंडिया और जेट एयरवेज़ की यूरोपीय उड़ान क्षेत्रों में संवाद टूटने की अव्यवस्था के बाद जारी की गई है।
इस मामले को गंभीरता से लेते हुए नागर विमानन महानिदेशालय यानि डीजीसीए ने दिशानिर्देश पत्रिका जारी की है जिसके मुताबिक-
1- स्पीकर की आवाज़ एक तय स्तर पर बरकरार रखी जानी चाहिए। इसे तय स्तर से कम या फिर स्विच ऑफ नहीं किया जाएगा।
2- ड्यूटी पर तैनात क्रू मेंबर हेडसेट नहीं पहनेगा जबकि दूसरा क्रू मेंबर आराम/ब्रेक पर हो।
3- आक्समिक फ्रीक्वेंसी 121.5 मेगा हर्ट्ज को हमेशा तय आवाज स्तर के साथ मॉनिटर किया जाएगा। इसके आवाज़ का स्तर कम या फिर स्विच ऑफ नहीं होना चाहिए।
4- ब्रेक पर जाने से पहले कॉकपिट क्रू मेंबर सीसीआईसी या केबिन इन चार्ज को सूचित करेगा।
5- ब्रेक पर जाने के 20 मिनट बाद ड्यूटी पर तैनात क्रू मेंबर सीसीआईसी या केबिन इन चार्ज के साथ संपर्क में रहेगा। अगर कोई संपर्क नहीं स्थापित हो पाता है तो सीसीआईसी/केबिन इन चार्ज कॉकपिट क्रू के साथ संपर्क करेगा।
6- सभी एयरलाइंस कॉकपिट क्रू के ब्रेक पर निगरानी रखेंगी। डीजीसीए इन लॉग्स की आकस्मिक जांच करेगा।
DGCA issues guidelines in wake of 2 incidents of radio communication failure involving Jet Airways & Air India aircraft in European airspace pic.twitter.com/VRPCUpOTMR
— ANI (@ANI_news) March 17, 2017
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Source : News Nation Bureau