मानहानि मामले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ जारी समन खारिज

साइरस मिस्त्री के खिलाफ 500 करोड़ रुपये की मानहानि मामले में मुंबई की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को पलटते हुए जारी समन रद्द कर दिया है।

साइरस मिस्त्री के खिलाफ 500 करोड़ रुपये की मानहानि मामले में मुंबई की सत्र अदालत ने मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को पलटते हुए जारी समन रद्द कर दिया है।

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Shivani Bansal
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मानहानि मामले में साइरस मिस्त्री के खिलाफ जारी समन खारिज

साइरस मिस्त्री (फाइल फोटो)

मुंबई की एक सत्र अदालत ने आज टाटा समूह के अध्यक्ष आर वेंकटरमण के टाटा ग्रुप को निकाले गए पूर्व अध्यक्ष साइरस मिस्त्री के खिलाफ दायर किए गए 500 करोड़ रुपये की मानहानि मामले में मिस्त्री को समन किए जाने वाले मजिस्ट्रेट अदालत के फैसले को रद्द कर दिया है।

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मिस्त्री और अन्य अभियुक्तों ने मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट के निर्देश के खिलाफ सत्र अदालत से गुहार लगाई थी। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने इस साल जुलाई में उन्हें समन जारी करने के निर्देश दिए थे।

मिस्त्री के वकील आबाद पोंदा ने कहा, 'सेशन कोर्ट ने लंबी बहस के बाद आज मजिस्ट्रेट अदालत के जारी समन को रद्द कर दिया है।'

टाटा ट्रस्ट के प्रबंधक ट्रस्टी वेंकटरमण ने मिस्त्री के खिलाफ आपराधिक मानहानी की शिकायत दर्ज कराई थी और अन्य लोगों के खिलाफ 'झूठे' बयानों के खिलाफ 500 करोड़ रुपये के मुआवजे की मांग की थी। 

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वेंकटरमण ने बताया कि मिस्त्री ने टाटा ट्रस्ट के निदेशक और ट्रस्टियों को भेजे गए एक ई-मेल में उनके खिलाफ "अपमानजनक वक्तव्य" का इस्तेमाल किया था।

शिकायतकर्ता के मुताबिक, 24 अक्टूबर 2016 को मिस्त्री के टाटा ग्रुप के चेयरमेन पद से हटा देने के बाद, उन्होंने एक ई-मेल के ज़रिए आरोप लगाया था कि ग्रुप के विमानन उद्यम, एयरएशिया इंडिया पर 22 करोड़ रुपये के फर्जी लेनदेन हुआ था और वेंकटरामन पर इसे कवर करने का आरोप लगया था।

इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय कर रहा है। वेंकटरमण ने कहा कि ई-मेल में कहा गया कि वो मीडिया में लीक हो गया जिससे उनके सम्मान को ठेस पहुंची।

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Source : News Nation Bureau

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